Wednesday, January 22, 2025
Wednesday, January 22, 2025
HomeRBI Newsआरबीआई ने देश की दो को-ऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर लगाया प्रतिबंध,...

आरबीआई ने देश की दो को-ऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर लगाया प्रतिबंध, जानिए क्यों लगा प्रतिबंध

- Advertisement -

RBI Imposed on 2 Co-operative Banks Ban

इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को देश की दो कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने यह कार्रवाई कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित गिरना कोऑपरेटिव बैंक पर की है। इन दोनों बैंक के बिगड़ती वित्तीय हालत को मद्देनजर प्रतिबंध लगान का फैसला किया है। आरबीआई के आदेश बाद से अब इन बैंकों के खातों से किसी प्रकार की कोई लेनी-देनी नहीं हो सकेगी।

6 महीने का प्रतिबंध 

आरबीआई ने इस संदर्भ में एक बयान जारी किया है। इस बयान के मुताबिक, श्री मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक मस्की और नासिक जिला गिरना कोऑपरेटिव बैंक पर हह महीने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं। आरबीआई ने नासिक जिला गिरना कोऑपरेटिव बैंक पर बयान जारी कर कहा कि इस बैंक के 99.87 प्रतिशत जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बीमा योजना के दायरे में है, जबकि श्री मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक के 99.53 प्रतिशत जमाकर्ता भी डीआईसीजीसी बीमा योजना के दायरे में हैं।

इसलिए उठाया गया कदम 

कर्नाटक के मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक पर बयान जारी कर आरबीआई ने कहा कि इस बैंक की मौजूदा आर्थिक व नगदी स्थिति को देखते हुए सभी प्रकार के बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं है। हालांकि इस दौरान जमा को लेकर कर्ज को समायोजित करने की अनुमति है। इसी तरह की दिशा निर्देश गिरना कोऑपरेटिव बैंक पर भी लगाई है। आईये जानते हैं कि केंद्रीय बैंक ने इन दोनों बैंकों  पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए  हैं।

इस काम पर लगा प्रतिबंध 

नासिक जिला गिरना कोऑपरेटिव बैंक

  • कामकाज पर रोक
  • लोन नहीं दे सकते
  • बैंक के डिपॉजिट से कोई भी पूंजी नहीं निकाली जा सकती
  • लाइसेंस रद्द नहीं, वित्तिय स्थिति में सुधार तक रिजर्व बैंक की निगरानी
  • 6 महीने तक लागू रहेंगे ये अंकुश
  • 99.87% डिपोजिटर्स DICGC इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर

कर्नाटक के मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक

  • कामकाज पर रोक
  • लोन नहीं दे सकते
  • बैंक के डिपॉजिट से कोई भी पूंजी नहीं निकाली जा सकती
  • लाइसेंस रद्द नहीं, वित्तिय स्थिति में सुधार तक रिजर्व बैंक की निगरानी
  • 6 महीने तक लागू रहेंगे ये अंकुश

संबंधित खबरें:

RBI ने बीओआई पर 70 लाख रुपये और फेडरल बैंक पर लगा 5.72 करोड़ जुर्माना, जानिए क्या रही वजह

इसे पढ़ें: नहीं रहे पद्म भूषण से सम्मानित देश के दिग्गज कारोबारी पालोनजी मिस्त्री, मुंबई में ली आखिरी सांस

Connect With Us: Twitter | Facebook |Instagram Youtube

SHARE
Koo bird

MOST POPULAR