Assembly Election 2022 – Election Commission of India
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
भारत निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल पर पाबंदी लगा दी है। 10 फरवरी को पंजाब समेत यूपी में पहले चरण के लिए मतदान होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब डॉ. एस करुणा राजू ने आज बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए के प्राावधानों के अनुसार तारीख 10 फरवरी, 2022 को सुबह 7 बजे से लेकर तारीख 07 मार्च, 2022 शाम 6:30 बजे तक कोई भी एग्जिट पोल नहीं किया जा सकता। वहीं प्रिंट (Print media) या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (Electronic Media) और अन्य किसी भी संचार माध्यम पर एग्जिट पोल को दिखाया नहीं जा सकता है।
प्रवक्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख 28 जनवरी 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार चुनावी क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे या सर्वेक्षण को नहीं दिखा सकेगा।
पंजाब में 2279 ने भरे नामांकन
वहीं पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि ऐनकोर सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक आखिरी दिन राज्य में 931 नामांकन दाखिल हुए हैं। नामांकन के पहले पाँच दिनों के दौरान 1348 नामांकन दाखिल होने से अब राज्य में दाखिल नामांकनों की कुल संख्या 2279 हो गई है।
डॉ. राजू ने वोटरों से अपील की कि वह मोबाइल ऐपलीकेशन नो योर कैंडीडेट का अधिक से अधिक प्रयोग करें जिसका प्रयोग करके वोटर किसी भी उम्मीदवार की फोटो समेत उसके विवरण और अपराधिक पृष्टभूमि के बारे जानकारी ले सकते हैं। पारदर्शी मतदान को यकीनी बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के अपराधिक पृष्टभूमि के बारे व्यापक प्रचार और अधिक से अधिक जागरूकता प्रदान करने के लिए मोबाइल एप तैयार की गई है।
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