Amazon Future Controversy
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
फ्यूचर ग्रुप और अमेजन विवाद (Amazon Future Controversy) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फ्यूचर ग्रुप को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अब मध्यस्थता पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ डाली गई अमेरिकी ई-कामर्स प्रमुख अमेजन की याचिका पर 23 फरवरी को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा है।
अमेजन और फ्यूचर के बीच क्या है विवाद
अमेजन और फ्यूचर ग्रुप (Future Group) के बीच विवाद 2019 की डील के बाद हुआ है। 2019 में अमेजन ने 1500 करोड़ रुपये में फ्यूचर ग्रुप में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस सौदे के तहत अमेजन को फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने का भी अधिकार मिल गया था। लेकिन 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपने रिटेल, होलसेल और लॉजिस्टिक्स बिजनेस को रिलायंस रिटेल को बेचने की घोषणा कर दी।
इस पर अमेजन (Amazon) ने आपत्ति जताई और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन (Amazon) की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई थी। डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया था। हाईकोर्ट ने कहा था उउक द्वारा डील को दी गई मंजूरी पर रोक लगाने और उस पर तथ्यों को छुपाने के फैसले से प्रथम दृष्टया मामला फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में है।
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