इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Cryptocurrency: देश की सुप्रीम कोर्ट ने केद्र सरकार से अन्य क्रिप्टोकरेंसी या बिटकॉइन के कारोबार पर सवाल किया है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से इस बारे में अपना रुख साफ करने को कहा कि बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार करना भारत में वैध है या नहीं।
बिटकॉइन कारोबार से जुड़े नियमों भी बताये सरकार (Cryptocurrency)
शुक्रवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ बिटकॉइन में कारोबार से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकार एक हलफनामा देकर यह बताए कि बिटकॉइन या किसी भी अन्य क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार भारत में वैध है या नहीं। इतना ही नहीं कोर्ट ने सरकार ने बिटकॉइन कारोबार से जुड़े नियमों के बार में भी जानकारी देने के कहा।
आरोपी ने कई दर्ज प्राथमिकियों को निरस्त करनी की मांग (Cryptocurrency)
यह मामला अजय भारद्वाज और कुछ अन्य पर निवेशकों को ज्यादा रिटर्न का लालच देकर बिटकॉइन में कारोबार में संलिप्त करने से जुड़ा हुआ है। आरोपी ने न्यायालय के समक्ष अपने खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को निरस्त करने का आग्रह किया हुआ है।
आरोपी जांच में नहीं कर रहे सहयोग (Cryptocurrency)
सरकार की तरफ से पेश हुईं ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि देश भर में आरोपी के खिलाफ 47 प्राथमिकी दर्ज हैं, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इनमें 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के 87,000 बिटकॉइन के कारोबार के आरोप लगे हैं।
याची जांच में करे सहयोग (Cryptocurrency)
इस पर पीठ ने याची को प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कहा कि उसे दो दिनों के भीतर जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। इस बारे में चार हफ्ते बाद स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा। न्यायालय ने आरोपी भारद्वाज को हिरासत में लेने पर लगाई गई रोक अगली सुनवाई तक बरकरार रखी है।
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