Anticipatory bail plea
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व चीफ चित्रा रामकृष्णा (Chitra Ramakrishna) की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। चित्रा पर हिमालयन योगी के इशारे पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संचालन करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है।
याचिका खारिज होने के बाद माना जा रहा है कि अब CBI किसी भी वक्त एनएसई को-लोकेशन केस में चित्रा को अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अभी चित्रा के पास रिलीफ के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करती हैं तो सीबीआई को अगले आदेश तक इंतजार करना होगा। जानकारी के मुताबिक चित्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। लेकिन कोर्अ ने एजेंसी के विरोध के बाद उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
बता दें कि एनएसई की पूर्व चीफ चित्रा रामकृष्णा पर आरोप है कि उन्होंने एनएसई से जुड़ी गोपनीय जानकारियां हिमालय में रहने वाले एक अज्ञात ‘योगी’ से सांझा की। इस मामले में सीबीआई उनसे मुंबई में पूछताछ कर चुकी है। वहीं आनंद सुब्रमण्यम पर आरोप है कि वह एनएसई के कामकाज में दखल देते थे। इसके साथ ही वह NSE की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को सलाह दिया करते थे और वह उनके इशारे पर काम किया करती थीं।