Bank Licence Cancel
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के एक और बैंक का लाइसैंस रद्द कर दिया है। यदि आपका खाता भी इस बैंक में है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बैंक का लाइसैंस रद्द होने के बाद अब इसमें लेन देन नहीं हो सकेगा।
दरअसल, आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के पीपुल्स को-आपरेटिव बैंक (Peoples Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने 17 मार्च को आदेश जारी करते हुए कहा था कि पीपुल्स को-आॅपरेटिव बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
इसके बाद बैंक 21 मार्च 2022 से कारोबार की समाप्ति होने से बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर दिया। वहीं आरबीआई की तरफ से यूपी के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी बैंक को बंद करने के लिए आदेश जारी कर बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।
इसलिए किया लाइसेंस रद्द
आरबीआई के मुताबिक बैंक के पास न पर्याप्त पूंजी है और न ही कमाई का कोई जरिया है। इसलिए वह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा बैंक ने रेगुलेशन एक्ट के कुछ प्रावधानों का बैंक ने पालन भी नहीं किया है।
आरबीआई ने कहा कि को-आॅपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह जमाकतार्ओं को पूरा भुगतान करने की अनुमति नहीं दे सकता और अगर इसे जारी रखने की अनुमति दी गई तो यह लोगों के हित में नहीं होगी।
जमाकर्त्ता को 5 लाख तक की राशि मिलेगी वापस
रिजर्व बैंक ने कहा कि लिक्विजेशन होने पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से जमा बीमा दावा राशि के रूप में 5 लाख रुपये तक प्राप्त करने का हकदार होगा। बैंक की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि पाने के हकदार हैं।
Also Read : 137 दिन से स्थिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, रसोई गैस भी 50 रुपए महंगी
Also Read : Share Market Update : 181 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स पहुंचा 57,110 पर