Co Location Case
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व ग्रुप आपरेटिंग आफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramakrishna) के पूर्व सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम की जमानत याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
एनएसई के पूर्व अधिकारी सुब्रमण्यन को CBI ने को-लोकेशन मामले में चेन्नई से गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी 24 फरवरी को हुई थी। हिरासत में पूछताछ के बाद सुब्रमण्यन को 9 मार्च को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
आनंद सुब्रमण्यन (Anand Subramanian) पर आरोप है कि वह एनएसई के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्ण चित्रा रामकृष्ण को कंट्रोल कर रहा था। वहीं चित्रा रामकृष्ण पर भी आरोप हैं कि वे आनंद को स्टॉक एक्सचेंज की बेहद महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारियां देती थीं।
CBI के वकील ने क्या कहा कोर्ट में
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि खुद को हिमालय के योगी के रूप में पेश करने वाले सुब्रमण्यन ने एनएसई की तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को अपने प्रभाव में ले लिया था। सुब्रमण्यन बचने की कोशिश करते रहे और अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वह भागने की कोशिश कर सकते हैं।
बाबा के कहने पर हुई थी आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति
जानना जरूरी है कि मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने भी चित्रा रामकृष्ण पर आरोप लगाए थे कि वे हिमालय के एक अज्ञात बाबा की कहने पर फैसले लेती थीं। बाबा की सलाह पर ही उन्होंने आनंद सुब्रमण्यम को एक्सचेंज में ग्रुप आपरेटिंग आफिसर और प्रबंध निदेशक का सलाहकार बनाया था।
वहीं आनंद सुब्रमण्यम की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि हिमालय से चित्रा रामकृष्ण को सलाह देने वाला योगी कोई और नहीं बल्कि खुद आनंद सुब्रमण्यम ही था।
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