RBI Restrictions On Cooperative Bank
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
नियमों की अवहेलना करने पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक और कोआपरेटिव बैंक पर कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु स्थित शुश्रुति सौहार्द सहकारा बैंक नियमितापर कई तरह की पाबंदिया लगाने का ऐलान किया। RBI ने कहा कि बैंक बिना उसकी मंजूरी के अब लोन नहीं दे सकता और न ही जमा स्वीकार कर सकता है। RBI ने लोन रिन्यूअल पर भी पाबंदी लगाई है।
(RBI Restrictions On Cooperative Bank) इतना ही नहीं, आरबीआई (RBI) ने बैंक से पैसा निकासी की सीमा पर भी पांबदी लगाने का ऐलान किया है, जो ग्राहकों के लिए एक बड़ा झटका है। इस बैंक के ग्राहक अब 5,000 रुपये से अधिक राशि नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई ने कहा है कि सभी बचत खातों, चालू खातों या जमाकतार्ओं के किसी भी दूसरे खाते से कुल राशि में से 5,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
यह बंदिशें अगले 6 महीने तक लागू रहेंगी। RBI ने कहा कि बैंक को अपनी वित्तीय सेहत में सुधार होने तक पाबंदियों के साथ बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार पाबंदियों में बदलाव किया जाएगा।
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