Customs Duty Exemption On Cotton Import
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने क लिए सरकार की ओर से कई तरह के नए प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी के तहत अब वित्त मंत्रालय ने कपास आयात पर 30 सितंबर तक सीमा शुल्क की छूट देने की घोषणा की। इसका सीधा लाभ कपड़ा उद्योग के साथ उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।
दरअसल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कपास आयात के लिये सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को अधिसूचित किया है। जानकारी देते हुए CBIC ने कहा कि अधिसूचना 14 अप्रैल, 2022 से प्रभाव में आएगी और 30 सितंबर, 2022 तक लागू रहेगी।
फिलहाल कपास आयात पर 5 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और 5 प्रतिशत का कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) लगता है। उद्योग घरेलू कीमतों में कमी लाने के लिये शुल्क से छूट की मांग कर रहा था। इस छूट से पूरे कपड़ा क्षेत्र को लाभ होगा। इनमें धागा, परिधान आदि शामिल हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। कपड़ा निर्यात को भी फायदा होगा।
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