Thursday, November 14, 2024
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आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पर लगाया 36 लाख का जुर्माना, जानिए बैंक का नाम और क्यों हुई कार्रवाई

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इंडिया न्यूज,नई दिल्ली।  

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर कार्रवाई करते हुए 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेंट्रल बैंक पर यह जुर्माना (Central Bank Of India penalty) आईबीआई के नियमों के उल्लंघन करने पर लगाया गया है। इस बातत आरबीआई ने 22 अप्रैल को एक बयान में कहा कि बैंक पर यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर की गई है। यह कार्रवाई बैंक से आए जबाव के आधार पर की गई है।

इस धारा के तहत हुई बैंक पर कार्रवाई

आरबीआई की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा कि सैंट्रल बैंक पर जो यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत की गई है। आगे आरबीआई ने कहा कि उसके द्वारा बैंक के लिए सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन (पर्यवेक्षी मूल्यांकन) आयोजित किया गया था।

इस मामलों में मिला बैंक दोषी

RBI ने कहा कि पर्यवेक्षी मूल्यांकन जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी संबंधित पत्राचारों की जांच से पता चला कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्राहक की तरफ से नोटिफिकेशन की तारीख से 10 वर्किंग डेज के भीतर ग्राहक के खाते में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में शामिल राशि को क्रेडिट करने में विफल रहने संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उस पर 36 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

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