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Last date for filing ITR is 31st December ब्याज से हुई आय सहित इन बातों का रखें ध्यान

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Last date for filing ITR is 31st December

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली : इंकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरते समय करदाताओं को हर कमाई एवं लेन-देन की सही जानकारी देनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपको नोटिस आ सकता है।

रिटर्न भरने से पहले अपनी कमाई के आधार पर सही फार्म का चुनाव करें। आयकर विभाग ने कई आईटीआर फार्म निर्धारित किए हैं।

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वित्त वर्ष 2020-21 इंकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की तारीख 31 दिसंबर तक है। अगर आपने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए जल्द भरें।

आईटीआर भरते समय करदाताओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

  • आयकर विभाग ने कई आईटीआर फार्म निर्धारित किए हैं। आपको अपनी आय के साधन के आधार पर सावधानी से फार्म चुनना होगा वरना आयकर विभाग रिजेक्ट कर देगा और इंकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत संशोधित विवरणी (रिवाइज्ड रिटर्न) दाखिल करने के लिए कहा जाएगा।

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  • हमेशा अपनी कमाई की सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप जान-बूझकर या गलती से आय के सभी स्रोत नहीं बताते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। बचत खाते के ब्याज और घर के रेंट से होने वाली आय जैसी जानकारियां भी देनी होती हैं क्योंकि ये आय भी टैक्स के दायरे में आती हैं।
  • बहुत से लोग अपने सभी बैंक खातों की जानकारी नहीं देते जिनसे उन्होंने उस वित्तीय वर्ष में लेन-देन किया है। ऐसा करना गलत है क्योंकि आयकर विभाग ने अपने अधिनियम में कहा है कि टैक्सपेयर्स को अपने नाम पर पंजीकृत सभी बैंक खातों की जानकारी देना जरूरी है।
  • फार्म 26एएस या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट आपकी आय पर काटे गए टीडीएस के भुगतान की सभी जानकारी देता है। अपना टैक्स रिफंड क्लेम करने से पहले इसे जरूर जांच लें। टैक्सपेयर को इंकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले फार्म 26एएस और फार्म 16/16ए से इंकम मिलाने के लिए कहा जाता है। यह टैक्स कैलकुलेशन में किसी भी तरह की गलती से आपको बचाएगा जिससे आप एक सही टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे।

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  • कई लोगों को लगता है कि टैक्स रिटर्न भरने के बाद उनका काम खत्म हो गया है लेकिन आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई भी करना होता है। आप अपने इंकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल से अपने टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई कर सकते हैं या सीपीसी-बेंगलुरू भेजकर भी उसे वेरिफाई करा सकते हैं। रिटर्न भरने के 120 दिनों तक वैरिफिकेशन नहीं होता तो आपका आईटीआर फाइल नहीं माना जाता।
  • अगर आपको भी त्यौहार या अन्य किसी मौके पर 1 साल में 50 हजार से अधिक कीमत का गिफ्ट मिला है तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। ऐसे में आपको इंकम टैक्स रिटर्न भरते समय इस बात का ध्यान रखना होगा।
  • आयकर नियमों के मुताबिक भारत के सभी करदाताओं को बैंक खातों सहित सभी विदेशी संपत्तियों की जानकारी रिटर्न भरते समय देनी होगी। यदि आप भारत के निवासी हैं और आईटीआर 1 का उपयोग करने के योग्य हैं तो आपको विदेश में कोई निवेश करने की स्थिति में आईटीआर 1 का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास विदेशों में शेयरों में या म्यूचुअल फंड में निवेश है तो इसका विवरण भरने के दौरान सावधान रहें।
  • आईटीआर फार्म में कई कालम होते हैं जहां कृषि आय, लाभांश, लांग टर्म कैपिटल गेन पर मिलने वाली छूट का ब्यौरा अलग-अलग कालम में देना होता है। यहां ठीक से छूट प्राप्त आय व कर मुक्त आय की जानकारी दें। Last date for filing ITR is 31st December

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