Aadhar Pan Card Link
इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। जून खत्म होने को है। ऐसे में यह 6 दिन आपको लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर इन 6 दिनों में आपके आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो जुलाई शुरू होते ही आपको बड़ी ससस्या का सामना करना पड़ेगा ही, ऊपर जर्माना भी भरना पड़ेगा। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आधार और पैन कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून, 2022 रखी है। इस तारीख के पूरा होते ही आधार और पैन कार्ड लिंक कराने पर जर्माना का प्रावधान रखा गया है। यह जुर्माना 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक रखा गया है
जितना लेट उतना जुर्माना
पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 को खत्म हो गई है। ऐसे में अगर आप 30ज जून या उससे पहले इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपको 500 रुपए का जर्माना लगेगा। अगर 1 जुलाई के बाद आधार पैन कार्ड को लिंक करवाते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।
लेट फीस के साथ ही करा सकते हैं लिंक
आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234H के तहत जनता को आधार-पैन कार्ड लिंक कराने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 तक थी। समय सीमा पूरा होते ही इस पर जुर्माना का प्रावधान लगाया गया था। अगर आप एक अप्रैल से 30 जून 2022 के बीच आधार और पैन कार्ड करने के लिए 500 रुपए जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा। वहीं, 1 जुलाई,22 से लेकर 31 मार्च 2023 तक आधार और पेन कार्ड को लिंक करता हैं तो आपको 1000 रुपये जुर्माना राशि देने होगी। इस लेट फीस के बाद भी आधार व पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं, उससे पहले नहीं।
इन समस्या से होना पड़ेगा दो चार
अगर आप इन सबके बाद भी आधार और पेन कार्ड को लिंक नहीं कराते हैं तो आपको आने वाले समय में भारी समस्या का सामना करना पड़ा सकता है। चलिए जानते हैं कि किन-किन समस्याओं से आपको दो चार होना पड़ेगा।
- बिना पेन कार्ड के म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं
- नया बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कत
- किसी भी खाते में केवाईसी कराने में समस्या
- अवैध पेन कार्ड देने पर 10 हजार का जुर्माना
- अन्य और भी समस्या से सामना करना पड़ा सकता है।
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