Sunday, November 24, 2024
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होटल और रेस्टोरेंट अब नहीं ले सकेंगे सर्विस चार्ज, वसूले तो होगी कार्रवाई, CCPA ने जारी की गाइडलाइन

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Servive Charge Ban

इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। अब से अगर कोई होटल और रेस्टोरेंट आपके खाने के बिल के जरिए सर्विस चार्ज लगाता है, उसे खिलाफ आपको एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट को ग्राहकों से सेवा शुल्क यानी सर्विस चार्ज लेना मनाही हो गई है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने  सोमवार को एक गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन में साफ कर दिया गया है कि अब कोई होटल और रेस्टोरेंट अपने बिल में ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो यह गैरकानूनी होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई जाएगी।

बढ़ती शिकायतों के बाद उठाया CCPA ने कदम

CCPA ने अपनी गाइडलाइन में कहा कि इस आदेश के बाद भी अगर कोई होटल और रेस्टोरेंट खाने-पीने बिक के माध्यम से ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूला है तो ग्राहकों उसके  खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।

दरअसल, देशभर के कई होटलों और रेस्टोरेंट में अधिकांश देखा जाता रहा है कि सर्विस चार्ज को लेकर असर ग्राहकों और होटल और रेस्टोरेंट के बीच तीखी नोकझोंक होती रही और लगातार इस मामलों में ग्राहकों की ओर से शिकायत बढ़ रही थी। इसको देखते हुए CCPA ने सर्विस चार्ज को लेकर एक गाइडलाइन जारी करते हुए इस पर रोक लगा दी है।  इतना हीं नहीं इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल में अपने आप या डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते और न ही किसी अन्य नाम पर सर्विस चार्ज वसूल सकता है।

किसी भी तरीके से नहीं वसूल सकते सर्विस चार्ज

गाइडलाइन में कहा गया है कि सर्विस चार्ज के नाम पर कोई भी होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों का प्रवेश नहीं हो सकता है। इसके अलावा सर्विस चार्ज को फूड बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। होटल और रेस्टोरेंट को बताना होगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है। अगर आप देना चाहिए तों दे सकते हैं।

 दर्ज करा सकते शिकायत

ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के साथ होटल और रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज वसूला जाता है तो वह रेस्टोरेंट नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) के टोल फ्री नंबर पर 1915 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या फिर ई-दाखिल पोर्टल के जरिये ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए शिकायतकर्ता को http://www.edaakhil.nic.in पर विजिट करना होगा। या फिर अपने जिले के कलक्‍टर ऑफिस में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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