खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपने पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। तो यदि आप घूमने या फिर किसी अन्य काम से यूएई जाने वाले हैं, तो पहले पासपोर्ट पर अपना नाम चेक कर लें। यदि पासपोर्ट पर आपका सिंगल नाम है और उसमें कोई सरनेम नहीं है, तो फिर आपको इस देश की यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। 21 नवंबर से प्रभावी हुए नए नियमों के अनुसार, सभी भारतीयों के लिए उनके पासपोर्ट पर पहला नाम और सरनेम होना जरूरी है। इस नियम को लेकर UAE सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार पासपोर्ट पर एक नाम वाले यात्रियों को UAE में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
एक शब्द के नाम या उपनाम के पासपोर्ट धारक को नहीं मिलेगी यूएई में प्रवेश
यूएई के नवीनतम दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, “कोई पासपोर्ट धारक जिसका केवल एक शब्द का नाम है या उपनाम है उसे यूएई में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और यात्री को आईएनएडी (अस्वीकार्य यात्री) माना जाएगा।”
तत्काल प्रभाव से लागू किए जायेंगे निर्देश
21 नवंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार, ऐसे यात्रियों (एक शब्द के नाम वाले) को वीजा जारी नहीं किया जाएगा और अगर पहले वीजा जारी किया जा चुका है, तो आव्रजन (Immigration) अधिकारियों उन्हें आईएनएडी मानेंगे। ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जा सकेंगे। यूएई दुबई सहित सात अमीरात का एक संवैधानिक संघ है। अबू धाबी शहर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है।
लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना
यूएई के परमानेंट वीजाधारकों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उन्हें फर्स्ट और लास्ट नेम के दोनों कॉलम में वही नाम लिखकर पासपोर्ट अपडेट करवाना होगा। वहीं इंडिगो ने कहा है कि अगर किसी यात्री को इससे अधिक जानकारी चाहिए तो वह वेबसाइट पर जाकर विस्तार से जानकारी ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूएई सरकार की ओर से नया ऐलान होते ही बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।