Saturday, October 19, 2024
Saturday, October 19, 2024
HomeInsuranceThird Party Insurance बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के न चलाये वाहन, जानें...

Third Party Insurance बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के न चलाये वाहन, जानें क्या है इसके फायदे – कैसे करें क्लेम

- Advertisement -

इंडिया न्यूज,अंबाला

Third Party Insurance : अब हर व्यक्ति जिनके पास खुद का व्हीकल होगा उनके लिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना अब जरूरी है। चाहे आप कोई भी व्हीकल खरीदे बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पब्लिक प्लेस पर गाड़ी चलाना अपराध माना जाएगा। ये अपराध मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत आता है। जानिए क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के फायदें और कैसे कर सकते है क्लेम

क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance)

थर्ड पार्टी बीमा को लाइबिलटी कवर के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमा तीसरे पक्ष से संबंधित होता है। अगर किसी ने वाहन का थर्ड पार्टी बीमा कराया है और कोई दुर्घटना होती है तो तीसरी पार्टी को बीमा कंपनी क्लेम देती है। यहां फर्स्ट पार्टी वाहन चलाने वाला और थर्ड पार्टी वाहन की चपेट में आने वाला होता है। वाहन की चपेट में आने वाले के आर्थिक नुकसान की के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य दिया है। यह बीमा वाहन मालिक को भी बचाता है।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के यह होते है फायदे? (Third Party Insurance)

यदि किसी व्हीकल का एक्सिडेंट हो जाता है और उसमें शारीरिक या संपत्ति का नुकसान होता है तो इसके लिए वाहन का जो मालिक होगा वह उस नुकसान की भरपाई करेगा। इस भुगतान की जो भी जिम्मेदारी है वह इंश्योरेंस कंपनी की होगी। और इसमें कई और कंपनसेशन भी शामिल हैं जैसे- किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति पर कंपनसेशन, किसी अन्य व्यक्ति के वाहन और संपत्ति की क्षति पर कंपनसेशन, कानूनी और अस्पताल संबंधी खर्चों का भुगतान आदि शामिल है। Third Party Insurance

थर्ड पार्टी क्लेम कैसे कर सकते है? (Third Party Insurance)

इसलिए समय पर पुलिस को सूचित करें और एफआईआर दर्ज करें। वाहन के मालिक को तत्काल नुकसान के बारे में अपनी बीमा कंपनी को सूचित करना चाहिए। इसके अलावा, थर्ड पार्टी क्लेम के मामले में कुछ दस्तावेज भी जरूरी होते है जैसे कि

– इंश्योर्ड पर्सन की ओर से हस्ताक्षर किया गया क्लेम फॉर्म।

-ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, पालिसी और FIR की कॉपी

-वाहन के आरसी की कॉपी।

-आवश्यक स्टांप यदि कंपनी के रजिस्टर्ड वाहन के मूल दस्तावेज के मामले में।

-कॉमर्शियल वाहन के मामले में परमिट और फिटनेस, जहां लागू होता हो।

-इस तरीके से जल्द निपटा सकते हैं थर्ड पार्टी क्लेम की प्रक्रिया।

-दुर्घटना स्थल से वाहन हटाने से पहले तुरंत दुर्घटना और उसकी वजह से हुए नुकसान की एक फोटो क्लिक कर लें।

वहीं क्लेम फॉर्म में विस्तार से और सही ढंग से घटना के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
सुनिश्चित करें कि घायल को नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाए। अगर अस्पताल को भुगतान करना है तो बीमा कंपनी को तत्काल सूचित करें।

Third Party Insurance

Read more:- American Arms Companies कोरोना काल में भी अमेरिका की हथियार कंपनियों ने किया अरबों का बिजनेस

Read more:- Petrol Price In India 41 दिनों से देश में स्थिर है पेट्रोल डीजल का रेट, देखिए आपके शहर के क्या हैं रेट ?

Read more:- Bank Of Maharashtra बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्याज दरो में हुई कटौती, सस्ता हुआ होम और कार लोन

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

SHARE
Koo bird

MOST POPULAR