इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
SEBI: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI व सेबी) ने बड़ा कदम उठाया है। बाजार नियामकर सेबी ने सोमवार को गेहूं सहित सात कमोडिटीज में नए डेरिवेटिक कॉट्रैक्ट को जारी नहीं करने का आदेश दिया है। सेबी ने यह प्रतिबंध साल के लिए लगाया है और निर्देश स्टॉक एक्सचेंजों को जारी किया है।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू SEBI
सेबी की तरफ से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अब गेहूं, क्रूड पाम ऑयल, मूंग तथा कुछ अन्य कमोडिटीज में नए कांट्रैक्ट लॉन्च नहीं होंगे। बाजार नियामक सेबी ने इन पर पाबंधी एक साल तक लगाई है और यह आदेश को तत्काल प्रभाव में लागू कर दिया है।
वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना SEBI
बासमती धान, गेहूं, सोयाबीन व इसके डेरिवेटिव्स, क्रूड पाम ऑयल और मूंग के साथ चना, सरसों व इसके डेरिवेटिव्स के नए कांट्रैक्ट्स को अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध एक साल तक जारी रहेंगे। इस दौरान नए पोजिशन नहीं बल्कि पोजिशन को स्क्वॉयर अप कर सकेंगे। इस आशय पर वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी है। जिसके बाद से बाजार नियामक सेबी ने यह कदम उठाया है।
क्या काम करती है सेबी SEBI
आपको बता दें कि किसी भी बाजार या बिज़नेस को मॉनिटर करने के लिए एक संस्था की बेहद आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर भारत में बैंको को मॉनिटर करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय रिर्जव बैंक का गठन किया है, वैसे ही शेयर बाजार को मॉनिटर करने के लिए सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। यह एक नियामक संस्था है, जो सिक्योरिटीज मार्केट में स्टॉक के ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना 31 जनवरी, 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम (Securities and Exchange Board of India Act), के अनुसार वैधानिक निकाय के रूप में लागू हुई। इसके अलावा यह संस्था वित्तीय बाजार (Financial Market) में स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड आदि के मामलों को नियंत्रित करती है।
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