इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Food Delivery Apps : आनलाइन (Online) खाना मंगवाने वालों के लिए जरूरी खबर है। एप (App) से फूड आर्डर करने वाले ग्राहकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार की तरफ से जोमैटो (Zomato) और स्विगी (Swiggy) जैसे फूड डिलीवरी एप पर 5 फीसदी टैक्स लगाया गया है।
यह नया नियम 1 जनवरी, 2022 से लागू होने जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक एप कंपनियों को रेस्टोरेंट की तरह ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा।
गौरतलब है कि लंबे समय से फूड डिलीवरी एप की सेवाओं को जीएसटी (GST) के दायरे में लाने की मांग चल रही थी। इसे गत 17 सितंबर की जीएसटी परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी।
ग्राहक पर यह होगा असर (Food Delivery Apps)
कानूनी तौर पर एप पर लगने वाले 5 फीसदी टैक्स का सीधा असर ग्राहक पर नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार यह टैक्स फूड डिलीवरी करने वाले एप्स से वसूलेगी।
ऐसी संभावना भी है कि फूड डिलीवरी एप 5 फीसदी टैक्स को किसी न किसी रूप में ग्राहक से ही वसूल करेंगे। ऐसे में 1 जनवरी से आनलाइन फूड आर्डर करना महंगा भी हो सकता है।
अभी तक एप से फूड आर्डर करने पर रेस्टोरेंट को 5 फीसदी टैक्स देना होता था। अब इसे हटाकर एप पर लागू कर दिया है। यह टैक्स जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंज से खाना आर्डर करने वाले एप पर लागू होगा।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले एप्स उन्हीं रेस्टोरेंट से फूड आर्डर लेंगे जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं। Food Delivery Apps
Read More : Gujarat ATS team arrests 6 Pakistanis with 77 kg of heroin worth Rs. 400 Crore