GST Related New Laws
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
नए साल 2022 में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। वैसे तो साल 2022 में आपके जीवन से संबंधित कई नियम बदलने जा रहे हैं लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं जीएसटी से संबंधित कानूनों में होने वाले बदलावों के बारे में-
सरकार 1 जनवरी से जीएसटी से संबंधित कानूनों में कुछ बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद कुछ मामलों में वसूली करने वाले अधिकारी व्यापारियों से बिना किसी नोटिस के जीएसटी वसूली करने पहुंच सकते हैं। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक फाइनेंस एक्ट-2021 में शामिल किए गए नियम 1 जनवरी, 2022 से लागू होंगे।
जीएसटी सिस्टम के तहत दो प्रकार के रिटर्न GSTR-1 और GSTR-3B हैं। अगर कंपनी का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रूपए से अधिक है तो हर महीने कंपनी को रिटर्न भरना होता है। नए नियमों के मुताबिक अगर फॉर्म में दिखाया गया टैक्स इनवॉइस में दिखाए गए चालान से कम है तो जीएसटी अधिकारी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों के खिलाफ कदम उठा सकते हैं।
अक्सर यह शिकायत मिलती है कि अपने मासिक जीएसटीआर-1 फॉर्म में ज्यादा बिक्री दिखाने वाले कारोबारी कर देनदारी को कम करने के लिए भुगतान से संबंधित जीएसटीआर-3बी फॉर्म में इसे कम करके दिखाते हैं। माना जा रहा है कि इस नियम से गलत बिल दिखाने वालों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
बता दें कि पहले इस तरह की गड़बड़ियां सामने आने पर जीएसटी विभाग नोटिस जारी करता था और फिर वसूली की प्रक्रिया शुरू होती थी। लेकिन अब नए नियमों के लागू होने पर अधिकारी सीधे ही वसूली की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।
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