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RBI ने बढ़ाई टोकन व्यवस्था की अंतिम तारीख, अब 30 जून 2022 से होगी लागू

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Reserve Bank of India

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड-आन-फाइल टोकन व्यवस्था की अंतिम तारीख 6 महीने बढ़ाते हुए 30 जून 2022 कर दी है। इससे पहले यह व्यवस्था 1 जनवरी 2022 से लागू होनी थी। लेकिन विभिन्न उद्योग संगठनों ने इसे अभी लागू न करने का आग्रह किया था जिसके बाद आरबीआई ने इसे 6 महीनों के लिए टाल दिया है।

आरबीआई की ओर से भुगतान व्यवस्था प्रदाताओं और भुगतान व्यवस्था के हिस्सेदारों को एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि इस संबंध में विभिन्न प्रस्तुतियां प्राप्त करने के बाद, हमने सलाह दी है कि सीओएफ डाटा रखने की समय सीमा छह महीने के लिए यानी 30 जून 2022 तक बढ़ा दी जाए। आनलाइन खरीदारी के दौरान ग्राहकों के डेबिट-क्रेडिट कार्ड की जानकारी स्टोर की जाती रही है।

बता दें कि सीओएफ का मतलब पेमेंट गेटवे और मर्चेंट की ओर से भविष्य के लेन-देन के लिए कार्ड की जानकारियां सुरक्षित रखने से है। टोकन व्यवस्था से आशय क्रेडिट/डेबिट कार्ड के ब्योरे को हटाकर उसकी वैकल्पिक कोड प्रणाली लागू करने से है, जिसे टोकन कहा जाता है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कहा कि टोकन व्यवस्था के अलावा उद्योग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाली रेकरिंग व्यवस्था, ईएमआई (मासिक किस्त) विकल्प आदि के लिए वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं। इसके अलावा भुगतान के बाद की गतिविधियों जैसे रिवार्ड/रॉयल्टी कार्यक्रम आदि के लिए अन्य उपाय कर सकते हैं जिसमें फिलहाल कार्ड जारी करने और कार्ड नेटवर्क के अलावा इकाइयों को सीओएफ आंकड़ा रखने की जरूरत होती है।

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