National Consumer Day
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। सरकार ने उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए हैं ताकि उसके हितों की रक्षा हो सके। ऐसे में आपको भी यह पता होना चाहिए कि एक उपभोक्ता होने के नाते आपके क्या अधिकार हैं?
- एक उपभोक्ता होने के नाते आपके पास सुरक्षा का अधिकार है। इसके तहत किसी भी उपभोक्ता को सामान या सेवा लेने से पहले उसकी गुणवत्ता के साथ-साथ प्रोडक्ट और सेवाओं की गारंटी पर जोर देना चाहिए।
- वहीं आपके पास सूचना का अधिकार भी है। इसके तहत किस भी उपभोक्ता को सामान की क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, स्टैंडर्ड और कीमत के बारे में सूचित करने का अधिकार है।
- इसके अलावा सरकार ने एक उपभोक्ता को चुनने का अधिकार भी दिया है। यानि कि कॉम्पिटीटिव प्राइस पर अगल-अलग वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग प्रतिस्पर्धी बाजार में बेहतर ढंग से किया जा सकता है जहां प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अलग-अलग सामान उपलब्ध हैं।
क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया । इस दिन को मनाने का मुख्या उद्देश्य उपभोक्ताओं के महत्व, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैलाना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के साथ साथ सुरक्षा देने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत अब हर कोई अपने हक के लिए शिकायत कर सकता है।
साल 2000 में पहली बार मनाया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस साल 2000 में पहली बार देश में मनाया गया था। इसके अलावा 15 मार्च को विश्व भर में उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनााय जाता है। 24 दिसंबर को देश में अलग-अलग हिस्सों में सरकार द्वारा कैंप लगाए जाते है और उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में लोगों को विस्तार से समझाया और जागरूक किया जाता है।
जानिए उपभोक्ता के मुख्य अधिकार क्या है
उपभोक्ताओं को दिए गए मुख्य अधिकार इस प्रकार हैं, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, पसंद का अधिकार, सुनवाई जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।
Also Read : GST Related New Laws 1 जनवरी से बदल रहे GST से संबंधित कानून, जान लीजिए
Also Read : World First Text Message Auction 91 लाख में वोडाफोन ने बेचा दुनिया का पहला टेक्स्ट मैसेज