ITR verification
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने वालों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (उइऊळ) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ई-फाइल किए गए आईटीआर के वेरिफिकेशन के लिए समय अवधि आगे बढ़ा दी है।
अब वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं। बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। समय के बाद आईटीआर दाखिर करने पर जुर्माना लगाया जाता है।
इससे पहले सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख भी बढ़ाई गई थी। इस साल पहली बार 31 जुलाई से बढ़ाकर अंतिम तारीख 30 सितंबर की गई और फिर 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई।
ऐसे करें ITR Verification
1. आधार व ओटीपी के जरिए।
2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करके।
3. बैंक अकाउंट नंबर के जरिए ईवीसी।
4. बैंक एटीएम के जरिए ईवीसी।
5. डीमैट अकाउंट नंबर के जरिए ईवीसी।
6. सीपीसी, बेंगलुरु को डाक के जरिए कळफ-श् की साइन कॉपी भेजकर।
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