GST Related New Rules
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
नए साल 2022 आ चुका है। 1 जनवरी से वैसे तो बहुत से नियमों में बदलाव हुए हैं लेकिन आज आपको बता रहे GST से संबंधित नए नियम, जिनका करदाताओं पर सीधे असर पड़ेगा। आईए जानते हैं ॠरळ से संबंधित किन नियमों में हुआ है बदलाव
- चोरी के मामलों से निपटने के लिए खास प्रबंध किए हैं। 1 जनवरी, 2022 के बाद 5 प्रतिशत अंतिम क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी। करदाता के जीएसटीआर 2बी (परचेज रिटर्न) में क्रेडिट दिखाई देगा, केवल तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा।
अगर कंपनी का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रूपए से अधिक है तो हर महीने कंपनी को रिटर्न भरना होता है। नए नियमों के मुताबिक अगर फॉर्म में दिखाया गया टैक्स इनवॉइस में दिखाए गए चालान से कम है तो GST अधिकारी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों के खिलाफ कदम उठा सकते हैं। - फाइनेंस एक्ट-2021 में शामिल किए गए नियम के तहत अब कुछ मामलों में वसूली करने वाले अधिकारी व्यापारियों से बिना किसी नोटिस के जीएसटी वसूली करने पहुंच सकते हैं।
- अब तक आनलाइन फूड आर्डर पर खाना पहुंचाने वाले GST के दायरे से बाहर आते थे लेकिन अब पका खाना घर पहुंचाने वाले स्वैगी और जोमेटो जैसे समूहों को भी अपने ग्राहकों से 5 फीसदी GST वसूलना होगा। वहीं रेस्तरां पर पहले से ही जीएसटी लागू है।
- उबर और ओला जैसी कैब सेवाओं को दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बुकिंग के लिए भी 5 प्रतिशत GST वसूलना होगा।
- 1 जनवरी 2022 से जूतों पर 12 प्रतिशत कर लागू हो गया है। साथ ही, इनपुट टैक्स क्रेडिट अब केवल तभी उपलब्ध होगा। जब यह करदाता के जीएसटीआर 2बी (खरीद रिटर्न) में दिखाई दे रहा हो। पहले से लागू पांच फीसदी के अस्थायी क्रेडिट का नियम अब लागू नहीं होगा।
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