Belated ITR
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
वित्तीय वर्ष 2021 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 थी। लेकिन कई करदाता इस निर्धारित समय सीमा पर आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे हैं। लेकिन यदि आप भी अब तक अपनी आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए हैं तो तो घबराइए मत।
आपके पास अभी भी ITR फाइल करने का एक विकल्प है। इसके जरिए आप किसी वित्त वर्ष के लिए समयसीमा समाप्त होने के बाद भी ITR फाइल कर सकते हैं। निर्धारित तारीख के बाद दाखिल किए गए आईटीआर को Belated ITR कहा जाता है। मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। Belated ITR भरने पर जुर्माने का प्रावधान है।
हालांकि, आईटीआर समय पर ही फाइल करना चाहिए, लेकिन अगर किसी तरह आप समय सीमा से चूक जाते हैं, तो आप कुछ शुल्क अदा करके अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए लेट आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत आपको फीस देना पड़ती है। अत: यदि आपने भी निर्धारित समयसीमा के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आप Belated ITR 31 मार्च, 2022 तक जुर्माने के साथ दाखिल कर सकते हैं।
इसमें आपको बस ITR का वह फॉर्म चुनना होता है जो आपके लिए लागू हो। आप उस फॉर्म को पहले की तरह ही भर सकते हैं जैसे समय पर रिटर्न दाखिल करते समय भरा जाता है। इसके बाद आपको उस असेसमेंट ईयर का चयन करना होगा जिसके लिए आप बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर रहे हैं।
Belated ITR पर कितना लगता है जुर्माना
ITR देर से फाइल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। पहले ये राशि 10,000 रुपए होती थी लेकिन अब इसे आधा कर दिया गया है। वहीं यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं, यदि जिन टैक्सपेयर की आय 2.50 लाख या उससे कम है तो उन्हें लेट ITR भरने पर भी कोई फीस या जुर्माना नहीं देना होता।
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