Income Tax Return
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
साल 2020-2021 के लिए Income Tax Return न भर पाने वालों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। लेकिन ये बढ़ी हुई तारीख सिर्फ कॉपोर्रेट के लिए है। यह इंडिविजुअल और अन्य टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होगी। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए बिना जुमार्ने के ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसबंर थी।
वहीं Income Tax Return फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने के अलावा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग आडिट प्रस्तुत करने की तारीख को भी 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया है। यह तीसरी बार हुआ है जब कंपनियों के लिये 2020-21 को लेकर आयकर रिटर्न जमा कराने की समयसीमा बढ़ाई गई है। सबसे पहले कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी। जबकि ट्रांसफर प्राइसिंग सौदों के लिए रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 नवंबर थी।
On consideration of difficulties reported by taxpayers/stakeholders due to Covid & in e-filing of Audit reports for AY 2021-22 under the IT Act, 1961, CBDT further extends due dates for filing of Audit reports & ITRs for AY 21-22. Circular No. 01/2022 dated 11.01.2022 issued. pic.twitter.com/2Ggata8Bq3
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 11, 2022
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बयान जारी कर कहा कि कोविड और अलग-अलग आॅडिट रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक के जरिए जमा करने में करदाताओं को परेशानियां आई हैं जिसके मद्देनजर वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न व विभिन्न आडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गयी है। विभाग के अनुसार कंपनियों के लिये आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 15 मार्च और कर आडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा अब 15 फरवरी, 2022 है।
वहीं टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने साफ किया है कि ये एक्सटेंशन उन सभी करदाताओं के लिए है जिनके बुक आफ अकाउंट को कंपनी अधिनियम, सोसायटी अधिनियम, एलएलपी अधिनियम या आयकर अधिनियम जैसे किसी भी कानून के तहत आडिट किया जाना जरूरी है।
कितना लगता है जुर्माना
ITR देर से फाइल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। पहले ये राशि 10,000 रुपए होती थी लेकिन अब इसे आधा कर दिया गया है। वहीं यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं, यदि जिन टैक्सपेयर की आय 2.50 लाख या उससे कम है तो उन्हें लेट ITR भरने पर भी कोई फीस या जुर्माना नहीं देना होता।
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