इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Traffic Police Alert: यदि आप स्कूटर, मोटरसाइकल और ट्रक चलाते है तो सावधान हो जाये क्योकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है और यदि आप इस अलर्ट को नज़र अंदाज़ करते है। तो आपको इसकी भरी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। इस अलर्ट में चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इस इस घने कोहरे के दौरान जहा तक हो सके वाहनों का इस्तेमाल कम करे इस समय कोई भी वाहन चलाना अपने आप को जोखिम में डालने के समान हो सकता है।
जहा तक हो सके सावधानी बरते। उन्होनें यह भी कहा कि गाड़ी को रोड़ के किनारे ना खड़ा करें, धीरे चले, लेन जंप ना करें,रिफ्लेक्टिव टेप का इस्तेमाल करें और पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर जनता की सुरक्षा के लिए इस तरह के अलर्ट जारी करती रहती है। जनता को उनका पालन जरूर करना चाहिए। यह उनकी सुरक्षा के लिए ही होता है।
ड्राइंविग लाइसेंस नियम (Traffic Police Alert)
यही नहीं बल्कि Motor Vehicle Act की धारा 180 के अनुसार ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाये और आप ड्राइविंग लाइसेंस नही दिखा पाते तो आपका 5000 रुपए का चालान भरना होगा और इसके साथ आपको 3 महीने तक की जेल हो सकती है। आपको बता दें कि यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते है।
Traffic Police Alert
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