Monday, September 16, 2024
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हरियाणा में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में होंगे बच्चों के एडमिशन, Admission In Private Schools Under RTE

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Admission In Private Schools Under RTE

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले प्रदेश में नियम 134-ए को खत्म कर आरटीई की धारा 12 (1) (सी) को लागू कर दिया गया है। वहीं अब हरियाणा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिला दिया जाएगा। यही नहीं, बाकायदा प्रदेश का शिक्षा विभाग फळए के तहत बच्चों को दाखिला देने का मन बना चुका है।

25 अप्रैल तक जमा करा सकेंगे आवेदन फार्म

जानकारी के अनुसार नए शेड्यूल के तहत माता-पिता बच्चों के आवेदन फार्म अंतिम तिथि 25 अप्रैल तक ही जमा करवा सकेंगे। अधिकारी इस शैक्षणिक सत्र बच्चों को RTE के तहत दाखिला देने के तहत कार्य कर रहे हैं।

एडमिशन शेड्यूल

16 अप्रैल : आर्थिक रूप से दुर्बल, कमजोर वर्ग के बालक मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए आवेदन होंगे।
25 अप्रैल : आवेदन जमा।
29 अप्रैल : लॉटरी ड्रा।
5 मई : बच्चों के दाखिले।
10 मई से 14 मई : बालक द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से बालक को दाखिला दिया जाएगा।

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