Call Details
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) को दूरसंचार नेटवर्क एवं इंटरनेट के जरिये विदेश से की जाने वाली कॉल, सैटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और संदेशों को कम-से-कम 2 साल के लिए सुरक्षित रखना जरूरी होगा। यह आदेश सरकार ने दिए हैं जिसके बाद टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गयाहै कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इंटरनेशनल कॉल व मैसेज को सुरक्षित रखा जाए।
यह कदम गत दिसंबर में एकीकृत लाइसेंस में किए गए संशोधन के बाद दूरसंचार विभाग ने उठाया है। इसमें कॉल डेटा रिकॉर्ड के अलावा इंटरनेट ब्योरे को दो साल के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया था। इससे पहले यह प्रावधान सिर्फ एक साल के लिए ही लागू था।
शुक्रवार को जारी सर्कुलर के अनुसार लाइसेंस होल्डर्स कंपनियों को कॉल डेटा रिकॉर्ड, आईपी रिकॉर्ड और सभी वाणिज्यिक रिकॉर्ड कम-से-कम दो साल के लिए स्टोर करने होंगे ताकि सरकार सुरक्षा कारणों से उनकी जांच कर सकें। 2साल की अवधि पूरा होने के बाद Telecom Companies इस आंकड़े को नष्ट कर सकती हैं, लेकिन शर्त है कि किसी खास मामले में कोई निर्देश न दिया गया हो। यूनिफाइड लाइसेंस संबंधी प्रावधानों में किए गए बदलाव टाटा कम्युनिकेशंस, सिस्को वेबेक्स, एटीएंडटी ग्लोबल नेटवर्क पर भी लागू होंगे जिन्होंने इन लाइसेंसों को खरीदा है।
एकीकृत लाइसेंस धारक ये कंपनियां शामिली
एकीकृत लाइसेंस धारक कंपनियों में Bharti Airtel, Reliance Jio, Vodafone Jio, BSNL हैं। ये कंपनियां अपने ग्राहकों को सैटेलाइट फोन सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती हैं। एकीकृत लाइसेंस संबंधी प्रावधानों में किए गए बदलाव टाटा कम्युनिकेशंस, सिस्को वेबेक्स, एटीएंडटी ग्लोबल नेटवर्क पर भी लागू होंगे जिन्होंने इन लाइसेंसों को खरीदा है।
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