Thursday, November 21, 2024
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जीएसटी काउंसिल के दायरे में होगा क्रिप्टोकरेंसी, लगा सकता 28 फीसदी कर

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GST Council

इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा बजट 2022-23 में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर से प्राप्त हुई आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने के बाद जीएसटी काउंसिल (GST Council)  क्रिप्टोकरेंसी को अपने दायरे में लाने जा रहा है। काउंसिल क्रिप्टोकरेंसी को 28 प्रतिशत वाले कर के दायरे में लाने का विचार बना रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल आगामी बैठक में क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है।

हालांकि जीएसटी काउंसिल की बैठक कब होगी, इसको लेकर अभी कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रस्तावित 28 प्रतिशत जीएसटी क्रिप्टो परिसंपत्ति लेनदेन से आय पर 30 प्रतिशत आयकर के अतिरिक्त होगी। नए नियमों के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी सहित सभी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों से होने वाले लाभ पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।

आपको बता दे कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में ऐलान किया था कि भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल रुपया/सीबीडीसी जारी करेगा,जिसके बाद आरबीआई इसको पेश करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा इस बजट भाषण के दौरान सीतामरण ने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव रखा था,जोकि यह नया नियम एक अप्रैल से लागू हो गया है।

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