DAMEPL Told The Court डीएमआरसी की देरी से रोज करदाताओं से 1.75 करोड़ का नुकसान
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
DAMEPL Told The Court : दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) जान-बूझकर 4,600 करोड़ रुपए से अधिक के मध्यस्थ फैसले के निष्पादन में देरी करने की कोशिश कर रहा है जिस कारण करदाताओं को रोज लगभग 1.75 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना पड़ रहा है।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी ने हाईकोर्ट में चल रही निष्पादन कार्रवाई में एक याचिका दायर कर कहा है कि डीएमआरसी सिर्फ 1642.69 करोड़ रुपए के संबंध में बैंक खाते का सीमित विवरण देकर पूरी प्रक्रिया को निष्फल बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसे अपने सभी बैंक खातों का ब्यौरा देने का निर्देश है।
याचिका में दावा किया गया है कि डीएमआरसी ने दिसंबर में दायर एक हलफनामे में 5800.93 करोड़ रुपए के कुल उपलब्ध धन का खुलासा किया।
इससे पहले मध्यस्थता पंचाट ने डीएमआरसी को आदेश दिया था कि वह डीएएमईपीएल को 4,600 करोड़ रुपए का भुगतान करे।
इस बारे में डीएमआरसी की तरफ से दायर तमाम याचिकाएं निरस्त हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी गत 23 नवंबर को अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुषंगी इकाई डीएएमईपीएल डीएमआरसी की एयरपोर्ट मेट्रो लाइन के विकास से जुड़ी हुई थी लेकिन बाद में वह संरचनात्मक खामियों का हवाला देते हुए इससे अलग हो गई थी। इसी सौदे की विवादित रकम का भुगतान किया जाना है। DAMEPL Told The Court
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