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सरकार ने बढ़ाया इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा, नया नोटिफिकेशन हुआ लागू, चेक करें आप तो नहीं है दायरे में

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Income Tax Filing

इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। 

केंद्र सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा जनता टैक्स ब्रैकेट (Income Tax Return) में आए इसके लिए सरकार के बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इनकम टैक्स फाइलिंग को दायरा बढ़ा दिया है। इस बाबत में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब कई और इनकम ग्रुप व आय वाले लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। नोटिफिकेशन के नए नियम कल यानी 21 अप्रैल, 2022 में देशभर में लागू हो गए हैं।

इनको भराना होगा रिटर्न फाइल

वित्त मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के अनुसार, अब किसी भी कारोबार में बिक्री और टर्नओवर सालाना 60 लाख से ज्‍यादा है, तो रिटर्न फाइल करना होगा। किसी प्रोफेशनल की कमाई सालाना 10 लाख रु से अधिक है तो उसे भी ITR दाखिल करना होगा। वहीं, TDS और TCS की रकम एक साल में 25000 रु से ज्‍यादा होने पर भी इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना होगा। इन सबसे बीच वित्त मंत्रालय के नए नियम में 60 साल या ज्‍यादा उम्र वो टैक्‍सपेयर्स के लिए TDS+TCS की लिमिट 50,000 रु रखी गई है।

बैंक के सेविंग्स अकाउंट में भी लागू हुए नियम

इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का बैंक सेविंग्‍स अकाउंट में जमा रकम सालाना 50 लाख या उससे ज्यादा है तो उसे भी टैक्‍स रिटर्न फाइल करना होगा। सरकार का मानना है कि नए बदलावों से इनकम टैकस फाइलिंग का दायरा बढ़ेगा और ज्‍यादा से ज्‍यादा होगों को टैक्‍स नेट में आया जा सकेग।

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