Wednesday, November 20, 2024
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Income Tax Return 31 तक फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं तो होगा जुर्माना

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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। 

Income Tax Return  इस वित्त वर्ष में 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि समय रहते इसे फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है बल्कि कई और भी फायदे हैं। आईये हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट आपको समय पर फाइल जमा करने के फायदे से अवगत करा रहे हैं।

इससे होगा जुर्माने से बचाव Income Tax Return

निर्धारित तारीख के भीतर कळफ दाखिल नहीं करने पर आपको 10 हजार रुपए तक का भारी जुमार्ना चुकाना पड़ सकता है। समय पर फाइल दाखिल करके इस जुमार्ने से बचा जा सकता है।

नहीं रहेगा नोटिस आने का डर Income Tax Return

समय पर कळफ दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग से आपको नोटिस मिल सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए समय पर आईटीआर जमा करना फायदेमंद है।

ब्याज की भी होगी बचत Income Tax Return

आयकर के नियमों के मुताबिक यदि किसी करदाता ने एडवांस टैक्स नहीं चुकाया है या अपनी देनदारी के 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234बी के तहत 1 फीसदी प्रति माह का ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। अगर समय पर रिटर्न दाखिल करते हैं तो देय आयकर पर लगने वाले ब्याज की बचत कर सकते हैं।

नुकसान कैरी फॉरवर्ड Income Tax Return 

यदि बात करें आयकर के नियमों की तो इसके अनुसार निर्धारित तारीख से पहले कळफ दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।

देर से आईटीआर फाइल करने के नुकसान Income Tax Return 

आईटीआर फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुमार्ना तो भरना ही पड़ता है साथ ही कई तरह की इनकम टैक्स छूट भी आपको नहीं मिलती हैं।

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