इंडिया न्यूज,नई दिल्ली।
निवेश एक ऐसा माध्यम से जो आगे चल कर हमें आर्थिक परेशानियों से बचता है। हालांकि किसी भी चीज में निवेश (Investment) करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेना अच्छा होता है,ताकि किसी भी हानि से बचा जा सके। आज कल तो बहुत सारे निवेश करने के साधन उपलब्ध हैं। यह निवेश आपको अच्छा लाभ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सरकार की स्कीमों में निवेश करना चाहते हैं तो यहां भी आपके पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। यह विकल्प पोस्ट ऑफिस की स्कीम, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग टाइम डिपोजिट और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम है। चलिए इस लेख के जरिए जानते हैं कि इन स्कीमों में निवेश करने से कितना लाभ प्राप्त होता है और कौनसी स्कीम कर में छूट प्रदान करती है।
1000 से खोलती है स्कीम
पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग टाइम डिपोजिट और नेशनल सेविंग स्कीम अकाउंट दोनों ही 1000 रुपये से खोली जाती है। इसमें 100 के मल्टीपल में चाहें जितने भी पैसे निवेश कर सकते हैं। इन दोनों स्कीम को सिंगल से लेकर तीन लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट के जरिए चला सकते हैं। नेशनल सेविंग टाइम डिपोजिट अकाउंट नाबालिग के नाम पर गार्जियन अकाउंट खोल सकते हैं और 10 साल से ज्यादा उम्र का नाबालिग अपने नाम पर भी चला सकते हैं।
सालान आधार पर यह स्कीमें इतना देंगी ब्याज
ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग टाइम डिपोजिट स्कीम 5 साल में निवेश को 6.7 प्रतिशत सालाना के आधार पर ब्याज देती है। वहीं. पांच साल वाली नेशनल सेविंग स्कीम (Post Office Scheme) में 6.8 प्रतिशत सालाना आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दर देती है। यह ब्याज दर निवेशक को तभी ही मिलेगा जब इन स्कीमों की मेच्योरिटी हो जाए।
टैक्स छूट में दी है लाभ
इतना ही नहीं, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स में निवेश पर आप इनकम टैक्स छूट का भी फायदा ले सकते हैं. 5 साल के टाइम डिपोजिट में भी निवेश के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी का बेनिफिट ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग टाइम डिपोजिट स्कीम में आप चाहें जितना भी अकाउंट खोल सकते हैं।