Saturday, November 16, 2024
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The Third Wave Of Corona Is knocking इन दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य

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The Third Wave Of Corona Is knocking
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:

देश में कोरोना केसों में दिन दोगुनी रात चौगुनी इजाफा हो रहा है। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रान तो पहले वाले डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में भी देश में एक लाख से ज्याद कोरोना वायरस के केस आए हैं।

ऐसे में तीसरी लहर भारत में दस्तक देने को लगभग तैयार ही है। बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए अधिकांश राज्यों ने रात्रि कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंध लगाकर सुरक्षा सुनिश्चित करने के कई अहम कदम उठाए हैं। कोविड से बचाव के लिए इन दिशानिदेर्शों को लागू करना और उन पर अमल करना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि किसी राज्य में क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं जिनका पालन करके कोरोन वायरस से बचा जा सकता है-

हरियाणा में ये लगे प्रतिबंध

The Third Wave Of Corona Is knocking

  • हरियाणा प्रशासन ने सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और एंटरटेनमेंट पार्क को बंद रखने का आदेश दिया है।
  • सरकारी और निजी कार्यालयों को भी केवल 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करने का आदेश दिया गया है।
  • ये प्रतिबंध गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत जिलों में लगाए गए हैं।
  • इन सभी जिलों में 2 जनवरी से दैनिक संक्रमण दर सबसे अधिक है और 12 जनवरी तक बंद है।
  • शाम पांच बजे तक बाजार और मॉल खुले रहने की अनुमति है।
  • बार और रेस्तरां को उनकी बैठने की क्षमता के 50% के साथ काम करने की अनुमति दी गई है।
  • केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही सब्जी और अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंट स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्थानीय बाजार, पेट्रोल जैसे स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति है। और सीएनजी स्टेशन, मिल्क बूथ, जिम और बैंक।
  • इन सभी राज्यों में 2 जनवरी से दैनिक संक्रमण दर सबसे अधिक है और 12 जनवरी तक बंद है।
  • शाम पांच बजे तक बाजार और मॉल खुले रहने की अनुमति है।
  • बार और रेस्तरां को उनकी बैठने की क्षमता के 50% के साथ काम करने की अनुमति दी गई है।
  • केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही सब्जी और अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंट स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्थानीय बाजार, पेट्रोल जैसे स्थानों में प्रवेश करने की अनुमति है। और सीएनजी स्टेशन, मिल्क बूथ, जिम और बैंक।

दिल्ली में इन पर पाबंदी

  • दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है।
  • बाकी दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा।
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे।
  • निजी कार्यालयों के 50% कार्यबल घर से काम करेंगे।
  • दुकानों को आड-ईवन के आधार पर सुबह 10 से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति है- दुकान संख्या के आधार पर प्रतिष्ठान वैकल्पिक दिनों में खुलेंगे।
  • निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच 50% कर्मचारियों के साथ काम करते हैं।
  • छूट की श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को 100% उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति है।
  • 50 फीसदी क्षमता से चलेंगी बसें, मेट्रो शत-प्रतिशत संचालित होगी।
  • रेस्तरां को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक केवल 50% बैठने की अनुमति है।
  • दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% बैठने की क्षमता वाले बार की अनुमति है।
  • दिल्ली में स्कूल, सिनेमाघर, जिम, आॅडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्पा, योग संस्थान, मनोरंजन और वाटर पार्क बंद कर दिए गए हैं।
  • केवल बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति है। नाई की दुकान और सैलून खुले हैं।

उतर प्रदेश

  • कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे।
  • जिन जिलों में 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं, वहां सिनेमा हॉल, जिम, रेस्तरां, हॉल, बैंक्वेट और अन्य सार्वजनिक स्थान 50% क्षमता पर चलेंगे।
  • खुली जगहों के लिए जमीन की कुल क्षमता का 50 फीसदी भरा जाना है।
  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू।

पश्चिम बंगाल

  • कोलकाता मेट्रो प्रति परिचालन समय में केवल 50% बैठने की क्षमता के लिए परिचालित होगी।
  • सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% क्षमता पर काम करेंगे, सभी प्रशासनिक बैठकें वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।
  • शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स सीमित संख्या में लोगों के साथ काम कर सकते हैं जो क्षमता के 50% से अधिक नहीं होंगे। रेस्तरां, बार और सिनेमा हॉल एक बार में 50% क्षमता पर और रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं।
  • 3 जनवरी से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। दिल्ली और मुंबई से केवल तीन बार साप्ताहिक उड़ानों की अनुमति होगी और वह सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगी।

महाराष्ट्र:

राज्य के किसी भी अन्य हिस्से में धारा 144 लागू करना जो पर्यटन स्थल हैं जो लोगों की एक बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं, जैसे समुद्र तट, खुले मैदान आदि। लोनावाला, खंडाला और अन्य हिल स्टेशनों में होटल, बंगले, रिसॉर्ट मालिक को नोटिस जारी करना।

छत्तीसगढ़

  • अन्य राज्यों से हवाईअड्डों पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।
  • सभी जिलों में रैलियों, जुलूसों, सार्वजनिक समारोहों और सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। इन जिलों में स्कूल, आंगनबाडी, पुस्तकालय, स्वीमिंग पूल और ऐसे ही अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।
  • 4% या उससे अधिक की सकारात्मकता दर वाले जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट क्लैंप-डाउन लागू किया जाना है।

झारखंड

  • बाजार रात 8 बजे बंद रहेंगे जबकि धार्मिक स्थल, केमिस्ट की दुकानें, रेस्तरां और बार खुले रहेंगे।
  • शादियों और अंतिम संस्कार के लिए सभाओं में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति है।
  • 50% क्षमता वाले कार्यालयों को अनुमति दी जाएगी।
  • स्टेडियम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, शैक्षणिक संस्थान और पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

पंजाब

  • केवल पूर्ण टीकाकरण वाले कर्मचारियों को ही सरकारी और निजी कार्यालयों में आने की अनुमति होगी।
  • खेल परिसर, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम बंद रहते हैं, केवल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
  • रात्रि कर्फ्यू प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा।
  • बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय और चिड़ियाघर 50% क्षमता पर काम कर सकते हैं, बशर्ते कि सभी स्टाफ सदस्य पूरी तरह से टीकाकरण कर चुके हों। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज सामान्य रूप से काम करते हैं।

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