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नहीं बढ़ेगी तिथि, आईटीआर भरने का आज आखिरी मौका; रात 12 बजे से पड़ेगा भारी जुर्माना

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ITR Filing Last Date

इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। यदि आपने अभी तक भी अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ 31 जुलाई, 2022 रात 12 बजे तक का वक्त है। रात 12 बजे से पहले अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आपको जुर्माना नहीं देने पड़ेगा। इस तिथि खत्म होने के बाद आईटीआर दाखिल करने पर भारी भरकम जुर्माना देना होगा, तब जाकर यह दाखिल कर पाएंगे। ऐसे में आयकर विभाग ने देश की जनता से आज जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करने की अपील की है। कल से 31 दिसंबर तक आपको आईटीआर भरने के लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

एक दिन 57 लाख आईटीआर दाखिल

आयकर विभाग ने ट्वीट कर कहा कि अगर आपको लेट फीस से बचना है तो आज AY 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की नियत तारीख है। अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी करें। विभाग ने बताया कि आखिरी तारीख पास आते ही लोगों अपना आईटीआर दाखिल कर रहे हैं। कल तक यानी 30 जुलाई, 2022 को 57 लाख से अधिक लोगों ने आईटीआर दाखिल कर चुके हैं।

तारीख बढ़ाने को लेकर नहीं आया सरकार से कोई जवाब

सैलरीड कर्मचारियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए AY 2022-23 का आईटीआर दाखिल करने की अंतिम आज ही यानी तारीख 31 जुलाई है। आज आईटीआर की लास्ट डेट है, ऐसे में आयकर विभाग को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं और इसकी संख्या में कल की तुलना में आज वृद्धि होने की संभावना है। वहीं, कुछ लोगों को उम्मीद है सरकार आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा सकती है। हालांकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि 31 जुलाई 2022 ही आईटीआर भरने की आखिरी तारीख ही रहेगा। फिलहाल, अभी तक इसके डेट को आगे बढ़ाए जाने को लेकर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।

5 करोड़ से अधिक लोग कर चुके आईटीआर दाखिल

आयकर विभाग के मुताबिक, 30 जुलाई, 2022 तक 5.10 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। अकेले 30 जुलाई  तक 57.51 लाख से अधिक से अधिक आईटीआर दाखिल किया गया है। विभाग ने कहा है कि करदाता अंतिम समय में भीड़ से बचने के लिए अपना आईटीआर विभाग के आधिकारिक वेबसाइट http://incometax.gov.in पर जाकर फाइल कर सकते हैं।

इतना पड़ेगा जुर्माना

अगर आप आखिरी तारीख के बाद अपना आईटीआर दाखिल करते हो तो आपको पेनाल्टी देनी होगी। विभाग के मुताबिक, 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर 2022 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 5 हजार जुर्माना उन्हीं लोगों को भरना पड़ेगा,जिनकी आय 5 लाख रुपये सालाना से कम है। अगर इससे ज्यादा आय है तो इस मामले में 10 हजार रुपये का जर्माना देना पड़ेगा। वहीं, जिनकी कुल आय बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट से कम है तो उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के जरूरी टिप्स:-

  •  सबसे पहले www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं और यूजर्स आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। यदि लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो पहले आईडी बना लें। आईडी के तौर पर पैन कार्ड नंबर का इस्तेमाल होता है।
  • इसके बाद e-File के विकल्प पर क्लिक करें और फिर Income Tax Return link पर क्लिक करें।
  • अब आप देखेंगे कि आपका पैन नंबर पहले से ही एंटर हो चुका है।
  • अब इस पेज पर आपको असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप को ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न का चयन करना होगा। अंत में Continue पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपसे कुछ जरूरी जानकारी मांगी जाएंगी, उन्हें भर दें।
  • अब टैक्स पेड और वेरिफिकेशन का पेज खुलेगा जहां आपको अपने हिसाब से विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब प्रीव्यू करके फॉर्म को चेक कर लें और फिर सबमिट पर क्लिक करें।
  • ई-वेरिफिकेशन के लिए आपके फोन नंबर पर ओटीपी आएगा और आपका काम हो जाएगा।

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