इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Leave Travel Concession केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) में बड़ी राहत प्रदान की है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों के पास 30 नवंबर 2021 तक कोई रेल या हवाई जहाज से की गई यात्रा से जुड़ा हुआ क्लेम है तो उसे पेश करें उसका सारा पैसा उनके खाते में आ जाएगा।
इसके साथ ही अगर कर्मचारी ने लॉकडाउन के अवधि में 24 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच LTC के तहत अपनी यात्रा के लिए ट्रेन वा एयर टिकट बुक किया हो और वह यात्रा नहीं कर पाया हो तो वो भी पैसा सीधे उनके खाते में आएगा हालांकि इसके लिए उन्हें बुक टिकट की रसीद या फिर कैंसिलेशन टिकट देने होगी।
रीपेमेंट की तिथि को बढ़ाया (Leave Travel Concession)
फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर सेक्रेटरी सतीश कुमार के अनुसार, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा एडवांस के रीपेमेंट की तिथि को बढ़ाया है। पहले यह तिथि 28 फरवरी 22021 तक थी लेकिन अब यह से 30 नवंबर 2021 तक हो गई है। आगे उन्होनें ने कहा कि जिन केंद्रीय कर्मचारियों ने हवाई जहाज के टिकट कराया और उनका रिफंड क्रेडिट सेल में डाला गया है। उसमें अवकाश यात्रा सुविधा एडवांस के तीन पेमेंट का अंतराल बढ़ाया जा सकता है। Leave Travel Concession
वहीं, वित्त मंत्रालय के व्यव विभाग की रिपोर्ट में लिखा है कि केंद्रीय कर्मियों को राहत देते हुए अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) में रियायत प्रदान करते हुए 7 जनवरी 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 तक किया जा रहा है। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा टिकट को कैंसिल या फिर यात्रा को दोबारा प्लान करने के लिए खर्च हुई रकम को क्लेम करने के बाद पास कर दिया जाएगा। Leave Travel Concession
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