Ministry Of Home Affairs Declaration
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बेटे हाफिज ताल्हा सईद को केंद्र सरकार ने आतंकी घोषित कर दिया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि भारत में लश्कर द्वारा किए गए हमलों की गई फंडिंग, साजिश रचने और भर्ती तक में ताल्हा सईद शामिल था।
उल्लेखनीय है कि हाफिज सईद ने ही 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश रची थी। वही अब इस नोटिफिकेशन में पाकिस्तान में लश्कर के मौजूद अलग-अलग केंद्रों का भी ताल्हा पर दौरा करने का आरोप है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाफिज तल्हा सईद (46) भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों को निशाना बनाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा में कारिंदों की भर्ती करने, धन जुटाने और हमलों की साजिश रचने तथा उन्हें अंजाम देने के कृत्यों में सक्रिय रूप से शामिल है।
जानिए ताल्हा किस एक्ट के तहत आतंकी करार (Ministry Of Home Affairs Declaration)
केंद्र सरकार के नोटफिकेशन के मुताबिक ताल्हा सईद को गैरकानूनी गतिविधियों के रोकथाम (यूएपीए) कानून 1967 के अंतर्गत आतंकी घोषित किया गया है। इसके मुताबिक ताल्हा लश्कर का बड़ा आतंकी होने के साथ ही इस संगठन के मौलवी विंग का प्रमुख है। गृह मंत्रालय ने बताया कि वह भारत के हितों के खिलाफ अफगानिस्तान के साथ ही पश्चिमी देशों में जिहाद फैलाने में संलिप्त रहा है। अमेरिका, इजरायल भारत व अन्य पश्चिमी देशों में ताल्हा जिहाद छेड़ने का आह्वान करने वाली बयानबाजी करता है।
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