Wednesday, November 20, 2024
Wednesday, November 20, 2024
HomeBusinessGoAir की याचिका को एनसीएलएटी ने किया खारिज, जानें क्या है मामला

GoAir की याचिका को एनसीएलएटी ने किया खारिज, जानें क्या है मामला

- Advertisement -

GoAir

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
विमानन सेवा प्रदाता गोएयर की तरफ से दायर अपील को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में सोविका एविएशन सर्विसेज के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया वापस लेने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

दरअसल, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) की मुंबई पीठ ने 23 सितंबर, 2021 को समाधान पेशेवर द्वारा सोविका एविएशन सर्विसेज के खिलाफ कर्ज समाधान प्रक्रिया दायर आवेदन को मंजूरी दे दी थी। इसी फैसले को चुनौती दी गई थी।

समाधान पेशेवर GoAir की तरफ से किए गए दावों का परीक्षण कर ही रहा था कि एनसीएलटी ने 23 सितंबर 2021 को दिवालिया संहिता की धारा 12ए के तहत दायर अर्जी को स्वीकार कर लिया है।

बता दें कि गो एयरलाइन (Airline) भी एक परिचालक कर्जदाता थी जिसने समाधान प्रक्रिया के बारे में पता चलने पर 6 सितंबर 2021 को अपना दावा पेश किया था। इस पर समाधान पेशेवर ने 10 सितंबर 2021 को अपना पक्ष रखा। इसके खिलाफ NCLT में दायर अपील की सुनवाई करते हुए 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि कर्जदाताओं की समिति ने सोविका एविएशन के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया वापस लेने पर पहले ही सहमति जता दी थी।

Also Read : देश के Foreign Exchange Reserves में 1.763 अरब डॉलर की कमी, गोल्ड रिजर्व में उछाल

Also Read : Free Trade Agreement भारत और यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौता, 5 साल में 100 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

SHARE
Koo bird

MOST POPULAR