इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
New Gst Rates अगर आप कपड़ा पहनना पंसद करते हैं और चाहते हैं कि कपड़ों के दामों में कोई बढ़ोतरी ना हो तो यह खबर आपको परेशान करने वाली। कपड़ा शौकीन के लिए आगामी नए साल से सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि अगले साल से रेडीमेड कपड़ों के साथ जूते-चप्पलों के दामों में इजाफा होने वाला है। केंद्र सरकार इन दोनों वस्तुओं पर लगाने वाली वस्तु एवं सेवा जीएसटी बढ़ाने का फैसला किया है।
सरकार ने पहले रेडीमेड कपड़ों पर जहां 5 प्रतिशत जीएसटी लगती थी तो वहीं इसको बढ़ाकर 12 प्रतिशत तक कर दिया है। इन बढ़ी हुई जीएसटी दरों से साफ है नए में रेडीमेड गारमेंट महंगे होने वाले हैं। सरकार नई दरें 1 जनवरी 2022 लागू करेगी।
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अगले साल से रेडीमेड कपड़ों और जूते-चप्पलों का शौक रखने वाले लोगों की जेब पर खासा असर पड़ने वाला है. सरकार ने इन दोनों वस्तुओं पर जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर (GST) बढ़ाने का फैसला लिया है. इन वस्तुओं पर पहले 5 फीसदी GST लगता था लेकिन अब इन पर 12 फीसदी की दर लागू होगी. बता दें कि ये नई दर जनवरी 2022 यानी अगले साल से लागू कर दी जाएगी. New GST Rates
हालांकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी ने पहले ही साफ कर दिया था कि सरकार कपडों व जूते- जूते-चप्पलों में लगने वाली GST की दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। इस संदर्भ में सीबीआईसी एक अधिसूचना भी जारी की थी। वहीं, नए साल से कपड़ों व जूते-चप्पलों में लागू की जा रही 12 फीसदी नई जीएसटी दर का क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) ने इसका विरोध किया है। संगठन ने कहा है कि सरकार के इस कदम से रेडीमेड गारमेंट के बाजार में गिरावट आएगी।
इनवर्टे ड्यूटी स्ट्रक्चर के चलते बढ़ाई कपड़ों में जीएसटी की दरें (New GST Rates)
सूत्रों के अनुसार सरकार ने कपड़ों व जूते-चप्पलों पर जीएसटी की नई दरों को लागू करने की पीछे इनवर्टे ड्यूटी स्ट्रक्चर की शिकायत है। इसको दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। वहीं, नए एलान के अनुसार फैब्रिक और धागों पर जीएसटी को 5 से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है New GST Rates
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