Wednesday, October 30, 2024
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नई जीएसटी दर आज हुई लागू, जानिए किन किन वस्तुओं के बढ़े दाम; किन के हुए कम

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New GST Rates Applicable

इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार GST के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था। इसका असर सोमवार से आम आदमी पर दिखने लगा है। 18 जुलाई यानी सोमवार से दूध के प्रोडक्ट समेत कई रोजमर्रा उपयोग में होने वाली जरूरत के चीजों के दाम बढ़ गए हैं। इनके दाम बढ़ते ही अब आपको और अधिक जेब खर्च करना पड़ेगा। इतना नहीं, आज से अस्पतालों में इजाल भी महंगा होगा है। अगर सरकार ने कई चीजों में जीएसटी दरें लगाई हैं तो कई वस्तुओं के जीएसटी दर कम किये गये हैं।

दरअसल, केंद्र सरकार पहली कई वस्तुओं को GST के दायरे में आई है, जोकि अभी तक नहीं आई थीं और यह वस्तुएं लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुईं थी। अब इनके भी दामों में इजाफा हो गया है।  इस संदर्भ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडाइरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, 18 जुलाई से इस सिफारिश को लागू किया जा रहा है, जिसके कारण वाले दूध के पैक्ड प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे।

सबसे अधिक इन चीजों पर लगेगी GST

बीते महीने चंडीगढ़ में आयोजित की गई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार GST के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था। GST काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5 फीसदी GST लगाने का फैसला किया गया। ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर सरकार ने GST को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18 फीसदी की दर से GST वसूली जाएगी।

अस्पताल के कमरे व एलईडी लाइट्स महंगी

इसके अलावा आईसीयू के बाहर अस्पतालों के ऐसे कमरे, जिनका किराया एक मरीज के लिए 5000 रुपये रोजाना से ज्यादा है, अब सरकार यहां भी 5 फीसदी के दर से GST वसूलेगी। पहले ये GST के दायरे से बाहर था। एलईडी लाइट्स और लैंप की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि सरकार ने इस पर GST को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है। वहीं, बैंकों में भी आपकी जेब का बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले फीस पर अब 18 फीसदी GST वसूली जाएगी।  एटलस सहित मैप और चार्ज पर 12 फीसदी की दर से GST लगेगा।

इन कमरों के लिए चुकाना पड़ेगा अधिक जीएसटी

1000 रुपये किराये वाले होटल के कमरे पर भी आपको GST चुकाना पड़ेगा। अभी तक 1000 रुपये तक के कमरे GST के दायरे से बाहर थे। इन पर अब 12 फीसदी की दर से GST लगेगा।

कई उत्‍पादों और सेवाओंं को सस्‍ता भी किया

जीएसटी परिषद ने कई मेडिकल उपकरणों सहित जरूरी सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटा भी दी हैं। इसके बाद इन सेवाओं और उत्‍पादों की कीमतों में आज से कमी आ गई है। सीबीआईसी ने इन उत्‍पादों पर जीएसटी लागू करने के साथ यह भी स्‍पष्‍ट कर दिया है कि अगर आटा, दाल जैसे अनाजों के पैकेज 25 किलोग्राम से ज्‍यादा होंगे तो टैक्‍स नहीं देना होगा। हालांकि इस बात का ध्यान रखना होगा कि 25 किलो से ज्‍यादा वजन का सामान भी एक ही पैकेट में होना चाहिए, तभी उसे जीएसटी से छूट मिलेगी।

लगातार बढ़ रहा जीएसटी कलेक्शन

सरकार ने तमाम चीजों पर GST दर तब बढ़ाई है, जब जीएसटी कलेक्शन बढ़िया हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून महीने में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 56 फीसदी बढ़कर 1.44 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। यह लगातार पांचवां ऐसा महीना रहा, जब सरकार को जीएसटी से 01 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है।

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