Pm Kisan Samman Nidhi
इंडिाया न्यूज, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माह देश भर के किसानों को बड़ी राहत प्रदान करने जा रहे हैं। 15 दिसंबर तक केंद्र सरकार ने शायद पीएम किसान सम्मान निधि की 10 वीं किस्त लाभाहित करोड़ों किसान के खात में डाल दे। इस किस्त के जरिये किसानों को उनके खाते में केंद्र सरकार 2 हजार रुपए डालेगी। आखिर कौन लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं और उसके लिए क्या करना होता है, चलिए बताते हैं विस्तार से ?
सबसे पहले जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि है क्या?
पीएम किसान सम्मान निधि इस प्रकार की केंद्र सरकार की योजना है। इस जरिए केंद्र सरकार पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रूपए प्रति वर्ष की आर्थिक मदद दी जाती है। 2000 रुपये की 3 किस्तों में प्रत्येक 4 माह में प्रदान किया जाता है। धनराशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है।
इस तरह कराएं किसान अपना रजिस्ट्रशन
पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए किसान इस स्कीम को ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अगर उसको ऑफलाइन करना है तो वह कॉमन सर्विस सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते। अगर उसको ऑनलाइऩ करना है तो उसे https://pmkisan.gov.in/ साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर फार्मर कॉर्नर पर जाएं।
- ‘New Farmer Registration’ विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आधार नंबर डालना होगा। साथ ही कैप्चा कोड डालकर राज्य को चुनना होगा और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा।
- आपके सामने जो फॉर्म आएगा, उसमें आपको अपनी पूरी पर्सनल जानकारी भरनी होगी। साथ ही बैंक अकाउंट का विवरण और खेत से जुड़ी जानकारी भी भरनी होगी।
- इसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
लाभार्थी ऐसे चेक कर सकते हैं अपनी किस्त के बारे में
पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थी अपनी किस्तों की जानकारी के लिए बेनिफीशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। केंद्र सरकार से किस्तें जारी करने के बाद से यह लिस्ट pmkisan.gov.in पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है। अपलोड की जानकारी इस प्रकार के हासिल कर सकते हैं।
- gov.in पर क्लिक करें।
- वेबसाइट खुलने के बाद मेन्यू बार देखें और ‘फार्मर कॉर्नर’ पर जाएं।
- लाभार्थी सूची/बेनिफीशियरी लिस्ट टैब पर क्लिक करें।
- अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का विवरण दर्ज करें।
- इसके बाद आपको Get Report पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी।
- जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है उनके भी नाम राज्य/जिलेवार/तहसील/गांव के हिसाब से देखे जा सकते हैं।
यह करें शिकायत नाम नहीं होने पर
अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप पीएम किसान सम्मान की हेल्पलाइन 011-24300606 पर कॉल कर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यह लोग नहीं होंगे इस योजना के पात्र
केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि में ऐसे कई किसान व लोगों हैं, जो इस योजना का पात्र नहीं हो सकते हैं। इस बिंदु में आप कहीं भी आते हैं तो आप किसान निधि के हक दार नहीं हैं। जनिए कौन नहीं हैं पात्र इस योजना के?
- अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम पर न होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा। वह जमीन किसान के नाम होनी चाहिए।
- किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन उस पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं, तो भी लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं हो रही है तो भी लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उस किराए पर खेती करने वाले को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर कोई किसान या उसके परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है या था तो उस किसान परिवार को लाभ नहीं मिलेगा।
- राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी, पीएसयू/पीएसई के रिटायर या सेवारत कर्मचारी, सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, लोकल बॉडीज के कर्मचारी होने पर भी योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता।
- पूर्व या सेवारत मंत्री/राज्यमंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद पात्र नहीं हैं।
- डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वे किसानी भी करते हों।
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