Railways New Rule
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
अगर आपको ट्रेन में सफर करना अच्छा लगता हैं और तत्काल आपको कहीं जाना पड़ जाए वो भी ट्रेन से और आपका रिजर्वेशन नहीं हुआ है, तो परेशान होने की जरुरत नहीं है। क्योंकि भारतीय रेलवे ने नया नियम बनाया है। ये नियम आपको बिना रिजर्वेशन के भी यात्रा करने का मौका देता है। पहले तत्काल टिकट में ये मौका मिलता था लेकिन उसमें टिकट मिल ही जाए, ये जरूरी नहीं। नए नियम में आपको रिजर्वेशन की टेंशन खत्म हो जाएगी. साथ ही आपका बिना टिकट के कोई जुमार्ना भी भरने की जरुरत नहीं होगी।
ये हैं नये नियम (Railways New Rule)
मान लो आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। यह नियम भारतीय रेलवे ने ही बनाया है। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत टीटी से संपर्क करना होगा। फिर टीटी आपके गंतव्य स्थल तक की टिकट बनाएगा।
प्लेटफॉर्म टिकट होने पर आप बिना टिकट यात्रा करने के अपराधी नहीं माने जाएंगे। प्लेटफॉर्म टिकट यात्री को ट्रेन में चढ़ने के पात्र बनाता है। इसके साथ यात्री को उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है। किराया वसूलते समय डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा.और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किराया भी उसी श्रेणी का देना होगा जिसमें आप सफर कर रहे हैं।
यात्रा करने से नहीं रोक सकता टिकट चेकर
अगर ट्रेन में कोई सीट खाली नहीं है तो टिकट चेकर आपको सीट अलॉट नहीं कर सकता है लेकिन यात्रा करने से नहीं रोक सकता। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपये पेनाल्टी चार्ज के साथ आप यात्रा का कुल किराया देकर टिकट कटवा सकते हैं।
नियम के तहत अगर किसी का रिजर्वेशन टिकट है और दो स्टेशन तक वह अपनी सीट पर नहीं आता है तो टीटी उसकी सीट किसी दूसरे यात्री को अलॉट कर सकता है लेकिन दो स्टेशनों तक रिजर्व सीट को टीटी किसी और को अलॉट नहीं कर सकता है।
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