RBI Action on Banks
इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो को-ऑपरेटिव बैंक पर वित्तीय हालत बिगड़ते देख प्रतिबंध लगाया था। एक बार फिर आर्थिक स्थिति बिगड़ते देख आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और बहराइच के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है और साथ ही, इन बैंकों के खाताधाकरों के पैसे निकालने की सीमा भी निर्धारित कर दी है।
खाताधारकों के पैसे निकालने की लगी सीमा
केंद्रीय बैंक के आदेश के मुताबिक, वित्ती स्थिति बिगड़ते देख साईबाबा जनता सहकारी बैंक के खाताधारक अब 20,000 रुपये से अधिक रुपए नहीं निकाल पाएंगे। सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधाकर की यह सीमा 50,000 रुपये है। वहीं, नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की निकासी सीमा 10,000 रुपये है,जबकि केंद्रीय बैंक ने बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी कई प्रतिबंध समेत ग्राहकों द्वारा पैसे निकालने पर भी रोक लगा दी है।
इस नियम के तहत हुई कार्रवाई
केंद्रीय बैंक ने इन चार सहकारी बैंकों बैंकों पर यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत की गई है। इन सभी बैंकों पर यह प्रतिबंध 6 महीने लगे रहेंगे। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ‘धोखाधड़ी’ के चलते 57.75 लाख का जुर्माना लगाया है।
इन बैंकों पर हो चुकी कार्रवाई
इससे पहले रिजर्व बैंक ने देश की दो कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई की थी। यह भी कार्रवाई वित्तीय हालत बिगड़ने की वजह से हुई थी। आरबीआई ने कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित गिरना कोऑपरेटिव बैंक पर किसी प्रकार के लेन-देने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। इन बैंकों पर भी 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था।
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