RBI
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर 3 सहकारी बैंकों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यदि आपका खाता भी इन 3 बैंकों में है तो ये खबर आपको जानना जरूरी है। आरबीआई ने कहा है कि बैंकों पर यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लगाया गया है।
कर्ज नियम और वैधानिक/अन्य प्रतिबंधों के तहत जारी निदेर्शों का पालन न करने के लिए द बिग कांचीपुरम कोआपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड (नंबर 3) पर 2 लाख रुपये, नया जमा की स्वीकृति पर रोक लगाने के आरबीआई के निदेर्शों के उल्लंघन के लिये जम्मू-कश्मीर के बारामूला सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये और आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों में कुछ निदेर्शों का पालन न करने पर चेन्नई सेंट्रल को-आॅपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बता दें कि इस महीने एक और सहकारी बैंक कर्नाटक के देवांगरे में स्थित मिल्लाथ को-आपरेटिव बैंक पर प्रतिबंधों को और 3 महीने के लिए 7 मई 2022 तक बढ़ा दिया। आरबीआई ने पहली बार मई 2019 में इस को-आॅपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया था।
वहीं जनवरी 2022 में आरबीआई ने लखनऊ के इंडियन मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए की निकासी सीमा समेत कई प्रतिबंध लगाए थे। सहकारी बैंक बिना उसकी मंजूरी के कोई लोन, अग्रिम प्रदान या नवीनीकृत जारी नहीं करेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा।
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