Tuesday, November 19, 2024
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RBI Rules बैंक से कैसे बदले जाते हैं कटे-फटे नोट, और बदले में मिलते हैं कितने रुपए, जानिए सब कुछ

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RBI Rules: देखा जाये तो बहुत से लोगो के साथ ऐसा होता हैं कि लेन-देन के समय हमारे पास फटे नोट आ जाते हैं या गलती से हमसे नोट फट जाता है। और जब हम उन्हे वापिस करना चाहते हैं तो वह नोट वापिस भी नही हो पाते। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नही हैं क्योकि बैंक में इन फटे हुए नोटों को बदला जा सकता है। जानिए क्या कहते हैं नियम और यदि बैंक नोट बदले से मना कर दे तो कहां कर सकते हैं शिकायत? RBI Rules

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तैयार की गाइडलाइन (RBI Rules)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कटे-फटे नोटों के लिए गाइडलाइन तैयार की गई है। कटे-फटे नोट देश में कहीं भी किसी भी बैंक से बदले जा सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं की आप होम ब्रांच पर ही जायें। अगर आपको बैंक ब्रांच नोट बदलने से मना करती हैं तो उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि नोट जितनी बुरी हालत में होगा, उसकी कीमत उतनी ही कम भी हो जाएगी।

नोट बदलने से जुड़े कुछ नियम (RBI Rules)

  • एक, दो व पांच रुपये के नोट सिंगल नंबर नोट कहलाते हैं। ऐसे नोट बैंक से बदलते समय नोट के दो से ज्यादा टुकड़े नहीं होने चाहिए। नोट की कोई भी अनिवार्य विशेषता पूरी तरह गायब न हो और नोट के नंबर के सभी अंक किसी एक टुकड़े (हिस्से) पर मौजूद हों। अगर आपका नोट इन शर्तों पर खरा उतरता है, तो किसी भी बैंक की किसी भी शाखा पर आप उसे बदल सकते हैं।
  • 10 रुपये या उससे ज्यादा के नोट डबल नंबर नोट कहलाते हैं। यानी नोट पर मौजूद नंबर दो जगहों पर होता है। नोट के दो से ज्यादा टुकड़े न हों और दोनों टुकड़ों पर एक नंबर हो, तो ऐसे नोट को किसी भी बैंक की किसी भी शाखा पर बदला या जमा कराया जा सकता है। RBI Rules

सिक्योरिटी साइन है जरूरी नियम (RBI Rules)

नोट बदलने का जरूरी नियम है कि सिक्योरिटी के साइन जैसे कि सीरियल नंबर, गांधी जी का वाटरमार्क, गवर्नर के हस्ताक्षर आदि दिखाई दे रहे हैं तो बैंक ऐसे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता है।

RBI इन नोटों को उपयोग से हटा देता है (RBI Rules)

इन नोटों के बदले नए नोट छपवाने की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही होती है। इन नोटों को छोटे-छोटे टुकड़ों में पीस कर रि-साइकिल कर दिया जाता हैं जिसका उपयोग बाद में कागज की अन्य चीजें बनाने में होता है। RBI Rules

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