इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Registration on e-Shram Portal : केंद्र सरकार ने देश के 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल लांच किया हुआ है।
अगर श्रमिक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। इसी के तहत सरकार श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड भी देगी।
अगर इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उन्हें इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, आइये जानें…
- ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। अगर किसी मजदूर को पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाने में परेशानी हो रही है तो वह 14434 नंबर पर काल कर सकता है।
- यदि कोई श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करने के बाद संगठित श्रेत्र में चला जाता है तो उसे संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ही लाभ मिलेगा।
- ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिक की मृत्यु होने पर रजिस्टर्ड परिवार के सदस्य को संबंधित दस्तावेजों के साथ ई-श्रम पोर्टल/सीएससी पर दावा दायर करना चाहिए। वे अपने संबंधित बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं।
- आप राष्ट्रीय हेल्प डेस्क पर काल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या अपनी शिकायत ई-श्रम शिकायत पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं।
- नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय हेल्प डेस्क/शिकायत निवारण तंत्र का प्रबंधन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और राज्य काल सेंटर/हेल्प डेस्क का प्रबंधन राज्यों द्वारा किया जाएगा।
- ई-श्रम से जुड़ी एसएमएस सर्विस फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। बाद में इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर खोजने के लिए आप दिए गए लिंक https://findmycsc.nic.in/csc/ पर क्लिक करें।
- कामगार की उम्र 60 साल होने के बाद कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। उसे ई-श्रम के तहत लाभ मिलता रहेगा जिसका वह हकदार है।
- वर्तमान में ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको जन्मतिथि और आय का कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। Registration on e-Shram Portal
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