इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Reliance Capita: रिलायंस कैपिटल कंपनी के मालिक अनिल अंबानी मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली हैं। बहुत जल्द उनकी कंपनी रिलायंस कैपिटल की बैंकरप्सी की घोषणा भी हो जाए। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की बेंच रिलायंस कैपिटल इसोल्वेंसी केस में अपना अंतिम फैसला सुनाने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2 दिसंबर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में कंपनी के खिलाफ बैंकरप्सी की सुनवाई करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।
NCLT बैंच इस प्रार्थना पत्र के आधार पर सनुवाई करने वाली है। आरबीआई ने बैंक के अलग-अलग भुगतान की राशि नहीं दे पाने पर रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया था।
रिलायंस कैपिटल के खिलाफ बैंकरप्सी की सुनवाई शुरू करने की एप्लीकेशन फाइल की थी. इससे पहले 29 नवंबर को रिजर्व बैंक ने अलग-अलग भुगतान करने में डिफॉल्ट की वजह से रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया था और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव वाई को रिलायंस कैपिटल का प्रशासक (Administrator) नियुक्त किया था।
नियुक्त प्रशासक का करेंगे पूरा सहयोग Reliance Capital
इस पर आरबीआई ने कहा कि प्रशासक को इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। इस पर रिलायंस कैपिटल ने इस कर्ज की मुश्किल को सुलझाने के कदम का स्वागत किया। कंपनी के कहा कि वह बकाए के जल्द समाधान के लिए RBI की तरफ से नियुक्त प्रशासक के साथ पूरी तरह से सहयोग करेगी।
कैपिटल ने इन बैंकों का नहीं किया भुगतान Reliance Capital
आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC) और एक्सिस बैंक (Axis bank) से लिए 624 करोड़ रुपए के लोन पर ब्याज के भुगतान पर डिफॉल्ट किया था। कंपनी ने HDFC में 4.77 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट और एक्सिस बैंक को 0.71 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट किया है। इन्हीं हिफॉल्ट के चलते अब आरबीआई के द्वारा रियायंस कैपिटल कार्रवाई की जा रही है।
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