Rule Change From 1 March
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
आज से नए महीने की शुरूआत हो चुकी है। हर बार की तरह इस महीने भी आपकी रोजमर्रा से जुड़ी कुछ चीजों के दाम में बदलाव हुए हैं जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है।
सिलेंडर 105 रुपए और अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा
आज से सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलिंडर (LPG Gas Cylinder) के दाम बढ़ा दिए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम में 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि 14 किलोग्राम वाले गैस सिलिंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं अमूल दूध (Amul Milk) ने प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। देश की बड़ी एफएमजीसी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फरवरी में अपने प्रोडक्ट्स के दाम में दो बार बढ़ोतरी की है।
पैंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख खत्म
पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी थी। अब 1 मार्च से ये सरकार की ओर से दी गई ये छूट खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि पेंशन निरंतर पाते रहने के लिए जरूरी है कि पेशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र समय पर एक मार्च से पहले यानी आज तक हर हाल में जमा करें।
डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के लिए क्लोजर चार्जेज
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के लिए क्लोजर चार्जेज लेना शुरू कर दिया है। अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता है तो आपको इस चार्ज का भुगतान करना होगा। यह 150 रुपये होगा।
एटीएम में कैश भरने के लिए केवल लॉकेबल कैसेट का इस्तेमाल
वहीं आज से एटीएम में कैश भरने का नियम भी बदल गया है। केंद्रीय बैंक आरबीआई की ओर से बैंकों को एटीएम में कैश भरने के लिए केवल लॉकेबल कैसेट के इस्तेमाल को लागू करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर मार्च 2022 कर दिया था। फिलहाल अधिकांश एटीएम (आटोमैटेड टेलर मशीन) में नकद धन को ओपन कैश टॉप-अप या स्पॉट पर ही मशीन में कैश डालने के जरिये भरा जाता है। आरबीआई ने बैंकों को कहा है कि एटीएम में कैश रिपलेनिशमेंट के समय केवल लॉकेबल कैसेट का ही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
डिजिटल पेमेंट में भी बदलाव की तैयारी (Rule Change From 1 March)
रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। प्रॉप्राइटरी क्यूआर कोड का इस्तेमाल करने वाले एक या अधिक इंटरआपरेबल क्यूआर कोड की ओर स्थानांतरित होंगे। यह प्रोसेस 31 मार्च, 2022 तक पूरा होना जरूरी है। आरबीआई (RBI) के मुताबिक कोई भी पीएसओ किसी भुगतान लेनदेन के लिए कोई नया प्रॉप्राइटरी कोड शुरू नहीं करेगा।
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