Cash Vehicles
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
देश में कैश वाहनों को लेकर सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में कैश पहुंचाने वाले वाहनों को आटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मानकों के हिसाब से बनाया जाएगा। सरकार जल्दी ही इसको लेकर BIS नियम नोटिफाई करेगी।
सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर अब कैश वाहनों को Special Purpose Vehicles की श्रेणी में रजिस्ट्रेशन का आदेश जारी किया है। ये वाहन अब AIS 163:2020 नियमों के मुताबिक ही डिजाइन किए जाएंगे।
Also Read : LIC IPO की बड़ी खबर, कैबिनेट ने 20 प्रतिशत एफडीआई को दी मंजूरी