इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Save Rs 7 Lakh Cover from Lapse : आधार कार्ड-यूएएन को जोड़ने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही ईपीएफओ ने लोगों की आसानी के लिए एक अफसर की नियुक्ति कर दी है।
इससे लोगों को आधार कार्ड-यूएएन लिंक कराने में आसानी होगी। अगर आधार कार्ड-यूएएन लिंकिंग 1 दिसंबर से पहले नहीं होती तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है।
अगर कर्मचारी का पीएफ अकाउंट (यूएएन) आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही आप पीएफ खाते से रकम भी नहीं निकाल पाएंगे।
ईडीएलआई का फायदा नहीं (Save Rs 7 Lakh Cover from Lapse)
पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट के मुताबिक आधार कार्ड-यूएएन लिंकिंग बीमा कारणों से भी जरूरी है क्योंकि लिंक न होने से कर्मचारी का एम्पलाई डिपाजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) भी जमा नहीं हो सकेगा।
इससे वह कर्मचारी बीमा कवर से बाहर हो जाएगा।
ईडीएलआई के बारे में जानें (Save Rs 7 Lakh Cover from Lapse)
लेबर मिनिस्टरी ने कोविड-19 के दौरान डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट की रकम को बढ़ा दिया है। अब ईडीएलआई स्कीम, 1976 के तहत मिलने वाली बीमा रकम की सीमा बढ़कर 7 लाख रुपए है।
पहले यह रकम न्यूनतम 2 लाख और 6 लाख रुपए थी। यह बीमा कवर तब मिलता है जब पीएफ खाताधारक की असमय मौत हो जाए।
इनसे ले सकते हैं मदद (Save Rs 7 Lakh Cover from Lapse)
ईपीएफओ के हालिया सर्कुलर में कहा गया है कि उसने यूएएन-आधार कार्ड लिंकिंग में मदद के लिए डिप्टी डायरेक्टर हर्ष कौशिक को नियुक्त किया है।
पीएफ कमिश्नर सनत कुमार के मुताबिक उनसे ecr.help@epfindia.gov.in पर संपर्क करके सहायता ली जा सकती है। वह लिंकिंग से जुड़ी शिकायत को हल करने में मदद करेंगे।
अगर किसी कर्मचारी को तकनीकी दिक्कत आए तो वह इस एड्रेस पर तुरंत संपर्क करे और 1 दिसंबर से पहले यह जरूरी काम निपटा ले।
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