Monday, October 21, 2024
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Share Market: क्या आप करते हैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट? तो रखे इन नियमों का ध्यान

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Share Market: यदि आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते है तो बता दें कि मार्केट रेगुलेटर SEBI ने शेयरों की खरीद बिक्री का निपटान करने को लेकर वैकल्पिक आधार पर टी+1( ट्रेड और अगला दिन ) की नई व्यवस्था पेश की है। इसका मकसद बाजार में खरीद और बिक्री को बढ़ाना है। फिलहाल घरेलू शेयर बाजारों में सौदों को पूरा होने में कारोबार वाले दिन के बाद दो कारोबारी दिवस लगते हैं।

इन जरूरी नियमों का रखें ध्यान (Share Market)

सेबी के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है उसके अनुसार शेयर बाजार में खरीद बिक्री प्रक्रिया को पूरा करने और उसको निपटाने के लिए जो समय लगता है उसे टी+1 या टी+2 का ऑप्शन देकर शेयर बाजारों को और भी अधिक बढ़ाना है। यह सुचना प्लान शेयरों के लिए है और ऑप्शनल है।

यह नया नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। आपको बता दें कि मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ऐसे निवेदन आ रहे है जिसमें सेटेलमेंट साइकिल को घटाने की मांग की जा रही है। सेबी ने इन्हीं निवेदनो को ध्यान में रखते हुए नए नियमों को तैयार किया है। और 1 जनवरी से इस नियम लागू करने का प्रमाण भी जारी किया है।

सेबी के द्वारा दी गयी जानकारी (Share Market)

SEBI ने बताया कि मार्केट इनफॉरस्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल मसलन स्टॉक एक्सचेंज, क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ डिपॉजिटर्स के साथ बातचीत करके यह फैसला लिया गया है स्टॉक एक्सचेंज के पास यह सुविधा होगी कि वह टी+1 या टी+2 सेटलमेंट साइकिल में से कोई भी ऑफर करें।

सेटलमेंट साइकिल बदलने के लिए कम से कम 1 महीना पहले नोटिस देना होगा। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी शेयर के लिए अगर एक बार T+1 सेटलमेंट साइकिल सुन लेगा, तो उसे कम से कम 6 महीने तक जारी रखना होगा। अगर स्टॉक एक्सचेंज बीच में T+2 सेटलमेंट साइकिल चुनना चाहता है तो उसे एक महीना पहले नोटिस देना होगा। शेयर बाजार को अपनी वेबसाइट पर इसका प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है।

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